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Jaipur News: मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई; जयपुर में नशे में गाड़ी चलाने वाले पर 18 हजार का जुर्माना, गाड़ी जब्त

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Fri, 05 Dec 2025 07:52 AM IST
सार

जयपुर मोबाइल कोर्ट ने नशे में ड्राइविंग पर 18 हजार तक जुर्माना लगाया और नियम तोड़ने पर एक बस ज़ब्त की। यात्रियों को अन्य साधन उपलब्ध कराए गए।

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Jaipur News:  Mobile Court Imposes Fines Up to ₹18,000 for Drunk Driving ; Bus Seized
सांकेतिक फोटो - फोटो : samvad
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विस्तार
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राजधानी जयपुर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जयपुर महानगर प्रथम की मोबाइल कोर्ट ने नियम उल्लंघन पर कठोर कदम उठाते हुए कई मामलों में अधिकतम अभियोजन व्यय लगाना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13 और 14 के पीठासीन अधिकारी रोहित शर्मा (RJS) और हिमांशू चावला (RJS) के निर्देशन में की जा रही है।

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नियम तोड़ने वालों को कड़ा संदेश

अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार मूंड और मोहन शर्मा ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर अदालतें अधिकतम अभियोजन व्यय आरोपित कर सख्त संदेश दे रही हैं। इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियम तोड़ने वालों को चेतावनी देना है। विशेष रूप से शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई और भी सख्त की गई है।

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नशे में ड्राइविंग पर भारी जुर्माना
मोबाइल कोर्ट ने नशे में ड्राइविंग से जुड़े कई गंभीर मामलों में भारी अभियोजन व्यय लगाया है। राजेश (RJ14GQ4169) और रामअवतार (RJ14PF1084) पर ₹18,000–₹18,000 का जुर्माना लगाया गया। रतिराम गुर्जर (RJ26CA9648) पर ₹14,000 और सुधीर शर्मा (MH43X4832) पर ₹15,000 का अभियोजन व्यय निर्धारित किया गया।

नियम तोड़ने वाली बस जब्त, यात्रियों दूसरे साधनों से भेजा

चैकिंग के दौरान बस RJ14PD7516 को यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, जिसके बाद मोबाइल कोर्ट ने मौके पर ही बस को जब्त कर लिया। हालांकि, यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें वहीं पर अन्य साधन उपलब्ध करवाए गए, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।


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