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MLA bribery case:BAP विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ सदाचार कमेटी की जांच पूरी, विधायकी खत्म करने की सिफारिश संभव

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Thu, 28 Aug 2025 08:38 AM IST
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सार

MLA bribery case: बागीदौरा से BAP विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में विधानसभा की सदाचार समिति ने जांच पूरी कर ली है। समिति आज दोपहर 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को रिपोर्ट सौंपेगी।

MLA bribery case: BAP MLA Jaykrishna Patel Caught Taking Bribe, Ethics Committee Submits Report
बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

MLA bribery case: राजस्थान विधानसभा में  सवाल वापस लेने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ विधानसभा की सदाचार समिति ने जांच पूरी हो चुकी है। समिति अपनी रिपोर्ट गुरुवार दोपहर 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सौंपेगी। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में विधायक की सदस्यता रद्द करने तक की सिफारिश की जा सकती है। 

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1 सितंबर से शुरू हो रहे सत्र में पेश होगी रिपोर्ट

सदाचार समिति की यह रिपोर्ट आगामी 1 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में रखी जाएगी। इसके बाद सदन की सिफारिश के आधार पर स्पीकर देवानी पटेल की सदस्यता के संबंध में कोई निर्णय ले सकते हैं।

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पहली बार किसी विधायक को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया

जयकृष्ण पटेल को राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने उनके घर से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। बताया गया कि उन्होंने खनन विभाग से जुड़े सवालों को विधानसभा से वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। सौदेबाज़ी के दौरान वे 20 लाख रुपये ले रहे थे, तभी एसीबी ने उन्हें ट्रैप कर लिया। यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार है जब किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।


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स्पीकर ने सदाचार कमेटी को सौंपी थी जांच

गिरफ्तारी के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामला सदाचार समिति को सौंपा था। इस कमेटी ने पूरे मामले की गहन जांच करते हुए एसीबी, संबंधित एजेंसियों और खुद विधायक का पक्ष भी शामिल किया। अब रिपोर्ट अंतिम चरण में पहुंच गई है।

विधायकी रद्द होने पर क्या होगा?

अगर सदाचार समिति की रिपोर्ट में जयकृष्ण पटेल को गंभीर दुराचार का दोषी ठहराया जाता है और विधायकी समाप्त करने की सिफारिश की जाती है, तो इसे विधानसभा में रखकर वोटिंग कराई जाएगी। इसके बाद सदन बहुमत से निर्णय लेगा।

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