Rajasthan News: रणथंभौर टाइगर सफारी में अब लैंड क्रूजर और रोवर जैसी लक्जरी एसयूवी भी चल सकेंगी
रणथंभौर में अक्टूबर 2026 से नए BS-6 4x4 सफारी वाहन, प्रीमियम एसयूवी और CNG कैंटर पंजीकृत हो सकेंगे। 21 पर्यटकों के घायल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल बरकरार।
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वहीं पुराने वाहनों को हटाने के लिए भी अब 11 वर्ष से पुराने वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि शनिवार को रणथम्भौर सफारी में कैंटर के पेड़ से टकराने और दिल्ली के एक परिवार के 21 पर्यटकों के घायल होने की घटना ने पार्क की सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके साथ ही यहां विकलांग श्रेणी के पर्यटकों के लिए भी विशेष वाहनों को तैयार करवाया जा रहा है।
गौरतलब है कि रणथम्भौर टाइगर पार्क के आस-पास कई लक्जरी पांच सितारा होटल्स हैं। वन विभाग की ओर से लक्जरी वाहनों का विकल्प दिए जाने के बाद ये होटल्स अब अपने सलानियों के लिए ऐसे वाहन उपलब्ध करवा सकेंगे। बता दें कि रणथम्भौर में हर साल कई वीवीआईपी सेलेब्रिटीज आती हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी तो हर साल यहां सफारी करने आती हैं। उनके बेटे की सगाई यहीं हुई थी।
नए CNG कैंटर भी हो सकेंगे पंजीकृत
वन विभाग के संशोधित प्रावधानों के तहत 20 पर्यटक क्षमता वाली 11 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होने वाली मिनीबस या कैंटर के अलावा नए 20-सीटर उपयुक्त CNG जंगल सफारी मिनीबस/कैंटर भी पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। दिव्यांग पर्यटकों के लिए निर्धारित मापदंडों वाले सुगम वाहनों और 50 लाख रुपए या उससे अधिक कीमत वाले प्रीमियम वाहनों के लिए भी पंजीकरण का प्रावधान रखा गया है।
17 अगस्त को जारी आदेश में अगले दिन संशोधन
वन विभाग ने सफारी वाहनों के पंजीकरण को लेकर मूल सूचना जारी करने के बाद 17 अगस्त की रात संशोधन आदेश जारी किया। इसमें नए जंगल सफारी वाहन के संबंध में केवल BS-6 का उल्लेख किए जाने को संशोधित करते हुए कम से कम आठ की आधिकारिक बैठक क्षमता वाले नए उपयुक्त BS-6 4x4 वाहन की शर्त स्पष्ट की गई है।
21 अगस्त तक आवेदन, 22 सितंबर अंतिम तारीख
वन विभाग के अनुसार आवेदन प्रपत्र 17 से 21 अगस्त 2026 तक 200 रुपये शुल्क के साथ प्राप्त किए जा सकेंगे। नए वाहनों के लिए पूर्व पंजीकृत वाहन मालिक 24 से 27 अगस्त तक शाम पांच बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे।