सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jodhpur News ›   Jodhpur News: Accused Engages in Anti-National Activities Again After Bail, Court Cancels Bail

Jodhpur News: जमानत पर बाहर आते ही फिर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हुआ आरोपी, कोर्ट ने रद्द की बेल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: जोधपुर ब्यूरो Updated Thu, 23 Apr 2026 03:44 PM IST
विज्ञापन
सार

सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा एक आरोपी के दोबारा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण जोधपुर की अदालत ने आरोपी की जमानत रद्द कर दी है।

Jodhpur News: Accused Engages in Anti-National Activities Again After Bail, Court Cancels Bail
जमानत पर रिहा आरोपी को देश विरोधी गतिविधियों के चलते फिर से जेल भेजा - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

जोधपुर में एटीएस से जुड़े एक मामले में देश विरोधी गतिविधियों के आरोपी मोहम्मद अमार यासर की सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को जोधपुर की अदालत ने शर्तों के उल्लंघन के चलते निरस्त कर दिया है।

Trending Videos


अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या-3, जोधपुर महानगर के न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह ने यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक एटीएस दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार आरोपी को 3 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें तय करने का अधिकार विचारण न्यायालय को सौंपा था। इसके बाद जोधपुर की अदालत ने स्पष्ट शर्त रखी थी कि आरोपी भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा और अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: Jaipur: राजस्थान में ये सात दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल, सरकार ने लगाई रोक, बाजार से हटाने के आदेश जारी

हालांकि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी पर फिर से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे। इस संबंध में झारखंड एटीएस ने एफआईआर संख्या 06/2025 दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों को आरोपी के मोबाइल फोन से संदिग्ध और देश विरोधी सामग्री भी बरामद हुई है।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए जमानत निरस्त कर दी। साथ ही आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए अदालत में पेश करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। कोर्ट का यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed