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Kota News: फेमस होने के लिए युवक ने मगरमच्छों के बीच फेंका सुतली बम, वीडियो वायरल, केस दर्ज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: कोटा ब्यूरो Updated Mon, 13 Apr 2026 09:00 AM IST
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सार

राजस्थान के कोटा जिले में एक युवक ने सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए मगरमच्छों से भरी चंद्रलोही नदी में सुतली बम फेंक दिया। बम फटने से मगरमच्छ घबरा कर भागने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो गया।

A boy threw a cotton bomb into the crocodile-infested Chandralohi river, video goes viral
मगरमच्छों के बीच सुतली बम फेंकने का वीडियो वायरल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

राजस्थान के कोटा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए मगरमच्छों से भरी चंद्रलोही नदी में सुतली बम जलाकर फेंक दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक नदी में सुतली बम फेंकता नजर आ रहा है। बम फटते ही नदी के किनारे चट्टानों पर धूप सेंक रहे मगरमच्छ अचानक घबरा कर इधर-उधर भागने लगते हैं। यह दृश्य लोगों को हैरान कर रहा है।
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थाने में मामला दर्ज
वीडियो सामने आने के बाद बोरखेड़ा थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस और वन विभाग इस मामले की जांच में जुट गए हैं। एएसआई करतार यादव ने बताया कि वन विभाग की ओर से मगरमच्छों पर सुतली बम फोड़ने की शिकायत दी गई है। साथ ही एक वीडियो भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मगरमच्छों को परेशान करने और बम फेंकने वाले युवक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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जांच में अब तक सामने आया है कि आरोपी चंद्रशेल इलाके का रहने वाला है। उसने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया था, जिस पर कुछ ही घंटों में 21 हजार से ज्यादा व्यूज आ गए थे। जैसे ही उसे पता चला कि इस वीडियो को लेकर थाने में शिकायत हुई है, उसने वीडियो डिलीट कर दिया।

वीडियो पहले ही हो चुका था वायरल
हालांकि तब तक कई लोगों ने वीडियो डाउनलोड कर लिया था और उसे एक-दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, जिससे वीडियो तेजी से फैल गया। वन विभाग के अधिकारियों ने साफ कहा है कि दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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कानून के तहत सख्त सजा का प्रावधान
मगरमच्छ शेड्यूल-1 के जानवरों में आते हैं। ऐसे में उन्हें मारना या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना गंभीर अपराध है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 से 7 साल तक की जेल और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी कि इस घटना में उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे।
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