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सलमान खान को बड़ी राहत: एफएसएल जांच के लिए नहीं आना पड़ेगा कोटा, 14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
Published by: कोटा ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jun 2026 07:48 PM IST
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सार
राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बाद फिलहाल उन्हें एफएसएल जांच के लिए कोटा नहीं आना होगा। कंज्यूमर कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जुलाई तय की है।
सलमान खान
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। कोटा की उपभोक्ता अदालत (कंज्यूमर कोर्ट) में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र और राजस्थान हाईकोर्ट के स्थगन आदेश (स्टे) को अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही फिलहाल सलमान खान को एफएसएल जांच के लिए कोटा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से कंपनी के अधिवक्ता ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पूर्व आदेश पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट से प्राप्त स्थगन आदेश की प्रति भी अदालत के समक्ष पेश की गई। अदालत ने दोनों दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई निर्धारित की है।
27 मई को अंतरिम राहत को मिली थी अंतरिम राहत
अधिवक्ता राकेश सुवालका के अनुसार, इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने पहले अदालत में अवमानना संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके बाद सलमान खान की ओर से संबंधित कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 27 मई को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए स्थगन आदेश जारी किया था।
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ये भी पढ़ें- हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौड़ को भेजा लीगल नोटिस, कहा- सार्वजनिक माफी मांगें; सियासी हलचल तेज
दरअसल, विवाद सलमान खान की ओर से उपभोक्ता अदालत में प्रस्तुत वकालतनामा और जवाब पर किए गए हस्ताक्षरों को लेकर है। याचिकाकर्ता पक्ष ने हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए थे। इस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने 26 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच कराने और अभिनेता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हस्ताक्षरित शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए थे।
बाद में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए अवमानना का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। इसी मामले में मंगलवार को आगे की कार्रवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद फिलहाल अभिनेता को राहत मिल गई है। अब इस मामले में सभी की नजर 14 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला हो सकता है।
14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से कंपनी के अधिवक्ता ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पूर्व आदेश पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट से प्राप्त स्थगन आदेश की प्रति भी अदालत के समक्ष पेश की गई। अदालत ने दोनों दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई निर्धारित की है।
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27 मई को अंतरिम राहत को मिली थी अंतरिम राहत
अधिवक्ता राकेश सुवालका के अनुसार, इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने पहले अदालत में अवमानना संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके बाद सलमान खान की ओर से संबंधित कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 27 मई को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए स्थगन आदेश जारी किया था।
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दरअसल, विवाद सलमान खान की ओर से उपभोक्ता अदालत में प्रस्तुत वकालतनामा और जवाब पर किए गए हस्ताक्षरों को लेकर है। याचिकाकर्ता पक्ष ने हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए थे। इस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने 26 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच कराने और अभिनेता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हस्ताक्षरित शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए थे।
बाद में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए अवमानना का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। इसी मामले में मंगलवार को आगे की कार्रवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद फिलहाल अभिनेता को राहत मिल गई है। अब इस मामले में सभी की नजर 14 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला हो सकता है।