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Kotputli News: फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर प्रशासन का कड़ा कदम, कई कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और टावर सीज
Wed, 01 Jul 2026 11:16 PM IST
कोटपुतली ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटपूतली-बहरोड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटपूतली-बहरोड़
Published by: कोटपुतली ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jul 2026 11:16 PM IST
सार
कोटपूतली में फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लगातार दूसरे दिन चले अभियान में कई कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और व्यावसायिक टावर सीज किए गए, जबकि संचालकों को 30 दिन में कमियां दूर करने का अल्टीमेटम दिया गया।
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कोटपूतली में बिना फायर एनओसी के चलते संस्थाओं को किया सीज।
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विस्तार
नगर परिषद ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 की धारा 194(7) के तहत कार्रवाई करते हुए रतन बॉयज हॉस्टल, पीजीबीआर टॉवर, कॉमर्स कैंपस, आरपीजी तिवाड़ी टॉवर, प्रिंस लाइब्रेरी और कनक टॉवर को सीज कर दिया। जांच के दौरान इन भवनों में अग्निशमन व्यवस्था और फायर सेफ्टी मानकों में गंभीर खामियां पाई गईं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
प्रशासन ने संबंधित भवन स्वामियों पर नियमानुसार आर्थिक दंड भी लगाया है। साथ ही सभी संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 दिनों के भीतर फायर सेफ्टी से जुड़े सभी आवश्यक इंतजाम पूरे करें, निर्धारित जुर्माना जमा कराएं और नियमों की पालना का शपथ पत्र प्रशासन को सौंपें।
ये भी पढ़ें: Jaipur News: प्रस्तावित टाइगर रिजर्व के विरोध में तीन जिलों का आंदोलन तेज, 13 जुलाई को होगी महापंचायत
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नगर परिषद अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में सुरक्षा मानकों की पालना नहीं की गई तो संबंधित भवनों को स्थायी रूप से सीज कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आने वाले दिनों में शहर के अन्य कोचिंग संस्थानों, स्कूलों, हॉस्टलों, होटलों, लाइब्रेरी, मॉल, गोदामों और बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों की भी सघन जांच की जाएगी। जहां भी अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां बिना किसी पूर्व सूचना के सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लगातार दूसरे दिन हुई इस कार्रवाई के बाद शहर के कोचिंग संचालकों, भवन मालिकों और व्यापारियों में हलचल तेज हो गई है। कई संस्थानों ने फायर सेफ्टी उपकरण लगाने और आवश्यक अनुमतियां लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा मानकों से समझौता करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।
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प्रशासन ने संबंधित भवन स्वामियों पर नियमानुसार आर्थिक दंड भी लगाया है। साथ ही सभी संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 दिनों के भीतर फायर सेफ्टी से जुड़े सभी आवश्यक इंतजाम पूरे करें, निर्धारित जुर्माना जमा कराएं और नियमों की पालना का शपथ पत्र प्रशासन को सौंपें।
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नगर परिषद अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में सुरक्षा मानकों की पालना नहीं की गई तो संबंधित भवनों को स्थायी रूप से सीज कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आने वाले दिनों में शहर के अन्य कोचिंग संस्थानों, स्कूलों, हॉस्टलों, होटलों, लाइब्रेरी, मॉल, गोदामों और बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों की भी सघन जांच की जाएगी। जहां भी अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां बिना किसी पूर्व सूचना के सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लगातार दूसरे दिन हुई इस कार्रवाई के बाद शहर के कोचिंग संचालकों, भवन मालिकों और व्यापारियों में हलचल तेज हो गई है। कई संस्थानों ने फायर सेफ्टी उपकरण लगाने और आवश्यक अनुमतियां लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा मानकों से समझौता करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

कोटपूतली में बिना फायर एनओसी के चलते संस्थाओं को किया सीज।

कोटपूतली में बिना फायर एनओसी के चलते संस्थाओं को किया सीज।