सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Nagaur News ›   Nagaur News: Big verdict in 2013 abduction case, sarpanch’s husband among six sentenced to 10 years

Nagaur News: 2013 के बहुचर्चित अपहरण कांड में बड़ा फैसला, सरपंच पति सहित 6 दोषियों को 10 साल की सजा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर Published by: नागौर ब्यूरो Updated Thu, 05 Feb 2026 11:37 AM IST
विज्ञापन
सार

नागौर में वर्ष 2013 के बहुचर्चित अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
 

Nagaur News: Big verdict in 2013 abduction case, sarpanch’s husband among six sentenced to 10 years
आरोपी पुखराज बलाया
विज्ञापन

विस्तार

नागौर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-02 की न्यायाधीश कुमकुम सिंह ने बुधवार को वर्ष 2013 के बहुचर्चित अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने सरपंच पति पुखराज काला सहित सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए गंभीर धाराओं में सजा सुनाई है।

Trending Videos


न्यायालय ने दोषियों को धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना, जबकि धारा 365 (अपहरण) के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


2013 में मेले से हुआ था अपहरण
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 19 सितंबर 2013 की है। परिवादी नरपतराम ने कुचेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने भाई श्रवणराम और अन्य साथियों के साथ ग्राम ग्वालू में संतोष नाथजी के मेले में गया था। रात करीब 12:45 बजे पुरानी रंजिश के चलते पुखराज काला, सुरेश, गणपत, कैलाश, रामनरेश और एक अन्य सुरेश दो गाड़ियों में हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने मेले में सरेआम मारपीट की और श्रवणराम का अपहरण कर उसे कैम्पर गाड़ी में डालकर खेतों की ओर ले गए।

ये भी पढ़ें: Jalore News: सस्पेंड व्याख्याता ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, वायरल सुसाइड नोट में पुलिस पर गंभीर आरोप

मरा समझकर सूनसान जगह फेंका
परिवादी ने बताया कि उन्होंने मोटर साइकिल से आरोपियों का पीछा किया लेकिन आरोपी करीब डेढ़ किलोमीटर दूर ले जाकर श्रवणराम के साथ बेरहमी से मारपीट करने लगे। जब उन्हें लगा कि पुलिस या ग्रामीण पीछे आ सकते हैं, तो वे उसे दोबारा गाड़ी में डालकर आगे ले गए और मरा हुआ समझकर एक सूनसान स्थान पर फेंककर फरार हो गए।

मजबूत पैरवी, 21 गवाह
अपर लोक अभियोजक सुभाषचंद्र चौधरी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में मजबूत पैरवी की गई। न्यायालय में 21 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, 67 दस्तावेजी साक्ष्य और 5 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर आरोप सिद्ध हुए।

सजा पाने वालों में पुखराज पुत्र भंवरलाल काला (सरपंच पति, बलाया), सुरेश पुत्र भंवरलाल काला (बलाया), गणपतराम पुत्र रामदेव काला (बलाया), रामनरेश पुत्र सीताराम काला (बलाया), सुरेश पुत्र रामदयाल, कैलाश पुत्र प्रेमराम (अमंडा की ढाणी) शामिल हैं।


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed