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Rajasthan : अवैध बजरी खनन और भंडारण को लेकर पुलिस सख्त, ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी; वसूला गया लाखों का जुर्माना
Sat, 16 Aug 2025 07:00 PM IST
नागौर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर
Published by: नागौर ब्यूरो
Updated Sat, 16 Aug 2025 07:00 PM IST
सार
Rajasthan News : राजस्थान की नागौर पुलिस लगातार अवैध बजरी खनन की रोकथाम को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में 110 टन अवैध बजरी का भंडारण मौके से जब्त किया गया है। जेसीबी मशीन और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान में नागौर पुलिस लगातार अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने लगातार अवैध बजरी खनन को लेकर सख्त रवैए के चलते जिले के थांवला और आलनियावास इलाके में अभियान चलाकर अवैध बजरी भंडारण, खनन और परिवहन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इस कार्रवाई के बाद से अवैध बजरी खनन के कार्य में जुटे गिरोह पर हड़कंप मचा है।
मुकदमा दर्ज
कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आलनियावास में करीबन 110 टन अवैध बजरी भंडारण को जब्त किया है। इस बीच मौके से बिना नंबरी जेसीबी मशीन और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। खनिज विभाग को सूचना दी गई है। गोटन खनिज विभाग ने मौके पर पहुंचकर अवैध बजरी भंडारण के खिलाफ करीबन 04 लाख 31 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया. खनिज विभाग ने धारा 112 (2), 303(2), बीएनएस व 4/21 एमएमआरडी एक्ट व 03 पीडीपीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।
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संयुक्त अभियान चलाकर की गई कार्रवाई
थानाधिकारी,विमला चौधरी ने बताया कि देर रात्रि में संयुक्त अभियान थांवला और आलनियावास में चलाया। जहां आलनियावास में अवैध 110 टन बजरी भंडारण को जब्त करके गोटन खनिज विभाग को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया. खनिज विभाग ने 04 लाख 31 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया.माइनिंग विभाग ने धारा 112(2),303(2) BNS वे 4/21 एमएमआरडी एक्ट प्रकरण दर्ज कर एक बिना नंबरी जेसीबी मशीन में एक मोटरसाइकिल के साथ आरोपी तिलोक राम पुत्र बुधाराम राम जाति जाट निवासी गंगाबाई मंदिर के पास आलनियावास से गिरफ्तार किया।
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मुकदमा दर्ज
कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आलनियावास में करीबन 110 टन अवैध बजरी भंडारण को जब्त किया है। इस बीच मौके से बिना नंबरी जेसीबी मशीन और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। खनिज विभाग को सूचना दी गई है। गोटन खनिज विभाग ने मौके पर पहुंचकर अवैध बजरी भंडारण के खिलाफ करीबन 04 लाख 31 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया. खनिज विभाग ने धारा 112 (2), 303(2), बीएनएस व 4/21 एमएमआरडी एक्ट व 03 पीडीपीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।
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संयुक्त अभियान चलाकर की गई कार्रवाई
थानाधिकारी,विमला चौधरी ने बताया कि देर रात्रि में संयुक्त अभियान थांवला और आलनियावास में चलाया। जहां आलनियावास में अवैध 110 टन बजरी भंडारण को जब्त करके गोटन खनिज विभाग को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया. खनिज विभाग ने 04 लाख 31 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया.माइनिंग विभाग ने धारा 112(2),303(2) BNS वे 4/21 एमएमआरडी एक्ट प्रकरण दर्ज कर एक बिना नंबरी जेसीबी मशीन में एक मोटरसाइकिल के साथ आरोपी तिलोक राम पुत्र बुधाराम राम जाति जाट निवासी गंगाबाई मंदिर के पास आलनियावास से गिरफ्तार किया।
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