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Hindi News ›   Rajasthan ›   Pali News 10 years imprisonment to the accused of raping and threatening to Kill

Pali News: दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

Thu, 14 Dec 2023 07:12 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पाली Published by: अरविंद कुमार Updated Thu, 14 Dec 2023 07:12 PM IST
सार

राजस्थान के पाली जिले में एक युवक को दस साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। युवक पर दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

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Pali News 10 years imprisonment to the accused of raping and threatening to Kill
आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महिला को अकेला देख उससे जबरदस्ती दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 के जज अनवर अहमद चौहान ने आरोपी कालिया उर्फ कालू को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन के विशिष्ठ लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि मामला पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र का है।

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बता दें कि रेलवे लाइन पर मजदूरी करने वाली महिला 20 मई 2018 की दोपहर कालका मंदिर के पास खेत में बने कुएं से पानी भरने गई थी। वापस आते समय आरोपी कालिया उर्फ कालू ने उसे अकेला देखा पीछे से दबोच लिया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर आकर महिला ने अपने पति और गांव में ससुर को फोन कर घटना की जानकारी दी।
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इस पर पांच जून 2018 को महिला पति के साथ मारवाड़ जंक्शन थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कालू उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया और कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा। मामले में 14 दिसंबर 2023 को पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 के विशिष्ठ न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने फैसला सुनाते हुए मध्यप्रदेश में झाबुआ जिले के पिपलिया (कल्याणपुरा) 24 साल के अभियुक्त कालिया उर्फ कालू पुत्र जोगड़ा को महिला से दुष्कर्म करने और धमकाने का दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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