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Salumbar News: दिवाली से पहले 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान, 60 किलोग्राम बिना लेबल की खाद्य सामग्री नष्ट

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सलूंबर Published by: सलूंबर ब्यूरो Updated Fri, 10 Oct 2025 12:42 PM IST
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सार

कुछ प्रतिष्ठानों पर बिना लेबल और निर्माण तिथि की सामग्री बिकती पाई गई, जबकि कुछ चावल में रंग मिलावट का शक था। कुल 10 नमूनों को जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर भेजा गया।

Salumbar News: Food safety team destroyed adulterated material found during investigation
कार्रवाई के दौरान सीज चावल के ब्रांड। - फोटो : अमर उजाला
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दीपावली त्योहार के मद्देनजर आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण और जिला कलेक्टर अवधेश मीना के निर्देशानुसार जिले में 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत उपखंड अधिकारी सलूम्बर जगदीश बामनिया के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। दल ने घी, काजूकतली, मावा (खोआ), दूध, तेल, मसाले, चावल के दस नमूने लिए।
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अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा दल द्वारा माजीसा स्वीट सलूम्बर से घी, काजू कतली, महादेव मावा से मावा, जय भैरुनाथ डेयरी से दूध, बेसन, घी, मैसर्स अजित कुमार हसमुखलाल जैन के यहा से रिफाइंड सोयाबीन तेल (सिम्पली फ्रेश ब्रांड), औरवारिया से एस बी ट्रेडर्स के यहां निरीक्षण में 2 नमूने लेकर 60 kg खाद्य सामग्री बिना लेबल और निर्माण तिथि के बेची जा रही थी। इसे जनहित में नष्ट करवाया गया।
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न्यू मातेश्वरी किराना में निरीक्षण के दौरान दल को 150 kg बासमती चावल मिले, जिनमें आर्टिफीशियल रंग मिलावट का अंदेशा हुआ। जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत चावल का नमूना लेकर उक्त खाद्य सामग्री को अग्रिम आदेशों तक जब्त (सीज ) किया गया। उक्त सभी दस नमूनों को जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर भेजा जाएगा, रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनिमय 2011 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

नमूने की कार्यवाही के दौरान सीज चावल के ब्रांड।

त्योहारी सीजन में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके इसके लिए सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सामग्री बनाने में उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री को काम में लेने, साफ सफाई एवं हाइजीन का विशेष ध्यान रखने, खुले में खाद्य सामग्री को न रखने के निर्देश दिए गए हैं।

नमूने की कार्यवाही के दौरान सीज चावल के ब्रांड।

उन्होंने बताया कि बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/ फूड लाइसेंस के कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता खाद्य सामग्री को बेचते हुए, निर्माण करते हुए, परिवहन करते हुए या स्टोरेज करते हुए पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार सजा एवं जुर्माना लगाया जाएगा। डॉ. परमार ने बताया कि जिले में निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी और शूरवीर सिंह शामिल रहे।
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