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Sawai Madhopur: 500 रुपये गायब हुए तो तलाशी के नाम पर उतरवाए छात्राओं के कपड़े, हंगामे के बाद शिक्षिका निलंबित
Thu, 16 Jul 2026 08:02 AM IST
सवाई ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर
Published by: सवाई ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2026 08:02 AM IST
सार
महज 500 रुपये गायब होने के संदेह में सरकारी स्कूल की छात्राओं के साथ शर्मनाक हरकत कर तलाशी के नाम पर छात्राओं को निर्वस्त्र कराया गया। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी अध्यापिका को निलंबित कर दिया है।
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गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखंड के बामनवास क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लिवाली में छात्राओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक अध्यापिका के 500 रुपये गायब होने पर कक्षा 9 और 11 की छात्राओं की तलाशी के नाम पर उन्हें कपड़े उतरवाकर निर्वस्त्र किया गया। घटना की जानकारी घर पहुंचने पर छात्राओं ने परिजनों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। हंगामे के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी वरिष्ठ अध्यापिका को निलंबित कर दिया है, जबकि एक व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक को कार्यमुक्त कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार विद्यालय में कार्यरत एक अध्यापिका के 500 रुपये गायब हो गए थे। काफी तलाश के बाद भी रुपये नहीं मिलने पर संदेह के आधार पर कक्षा 9 और 11 की छात्राओं को एक कमरे में ले जाकर उनकी तलाशी ली गई। आरोप है कि तलाशी के दौरान छात्राओं से कपड़े उतरवाए गए। इस घटना से छात्राएं मानसिक रूप से आहत हो गईं और घर जाकर परिजनों को पूरी जानकारी दी।
घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक और ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया और विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। सूचना मिलने पर बामनवास की कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रतिभा मीणा और पुलिस मौके पर पहुंची। सीबीईओ ने छात्राओं के बयान दर्ज किए और पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेजी। ग्रामीणों ने संबंधित दोनों अध्यापिकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन जारी रखा।
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ये भी पढ़ें: Kota: डायलिसिस कराने से महिला मरीजों ने किया मना, सरकार से मांगी इच्छामृत्यु और किडनी ट्रांसप्लांट; जानें
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अध्यापिका (हिंदी) सरस्वती मीणा को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजाखेड़ा (धौलपुर) निर्धारित किया गया है। वहीं व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक वंदना शर्मा को सेवा प्रदाता कंपनी के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है।
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर दलवीर सिंह ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ अध्यापिका के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। जांच पूरी होने तक उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
फिलहाल शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है, जबकि पुलिस भी घटना के संबंध में आवश्यक तथ्यों की पड़ताल कर रही है।
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जानकारी के अनुसार विद्यालय में कार्यरत एक अध्यापिका के 500 रुपये गायब हो गए थे। काफी तलाश के बाद भी रुपये नहीं मिलने पर संदेह के आधार पर कक्षा 9 और 11 की छात्राओं को एक कमरे में ले जाकर उनकी तलाशी ली गई। आरोप है कि तलाशी के दौरान छात्राओं से कपड़े उतरवाए गए। इस घटना से छात्राएं मानसिक रूप से आहत हो गईं और घर जाकर परिजनों को पूरी जानकारी दी।
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घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक और ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया और विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। सूचना मिलने पर बामनवास की कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रतिभा मीणा और पुलिस मौके पर पहुंची। सीबीईओ ने छात्राओं के बयान दर्ज किए और पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेजी। ग्रामीणों ने संबंधित दोनों अध्यापिकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन जारी रखा।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अध्यापिका (हिंदी) सरस्वती मीणा को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजाखेड़ा (धौलपुर) निर्धारित किया गया है। वहीं व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक वंदना शर्मा को सेवा प्रदाता कंपनी के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है।
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर दलवीर सिंह ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ अध्यापिका के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। जांच पूरी होने तक उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
फिलहाल शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है, जबकि पुलिस भी घटना के संबंध में आवश्यक तथ्यों की पड़ताल कर रही है।