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Sirohi: बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने को गंभीरता से लिया जाएगा, कलेक्टर ने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी किए
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Sat, 27 Jul 2024 02:32 PM IST
सार
जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आदेश पारित करते हुए कहा है कि मुख्यालय छोड़ने से पूर्व लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अनुमति लें। बगैर बताए मुख्यालय छोड़ने को गंभीरता से लिया जाएगा।
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राजस्थान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सिरोही कलेक्टर शुभम चौधरी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने को गंभीरता से लिया जाएगा।
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जिला कलेक्टर के इस आदेश में कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों को किसी भी प्रकार के अवकाश पर जाने से पहले प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति लेने एवं अनुमति के बाद ही मुख्यालय छोड़ने के लिए पाबंद किया गया है।
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कलेक्टर ने आदेश दिया है कि विभागीय कार्य से बाहर जाने, उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में पेशी/साक्ष्यों पर जाने से पहले भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति लेकर जाएं। उन्होंने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेने की भी चेतावनी दी है।