सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Appeal filed against the committee dismissed.

Shimla News: समिति के खिलाफ दायर अपील खारिज

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Appeal filed against the committee dismissed.
विज्ञापन
शिमला। आईजीएमसी परिसर में जूस दुकान पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रहे संचालक को अदालत से बड़ा झटका दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट शिमला डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता की रोगी कल्याण समिति के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी दुकान खाली न करने से सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान हो रहा है। अपीलकर्ता अनिल कुमार शर्मा निवासी लक्कड़ बाजार को साल 1996 में आईजीएमसी परिसर में एक छोटी दुकान आवंटित की गई थी। बाद में पार्किंग निर्माण के चलते उन्हें 2013 में 10 वर्ष लीज पर प्रिंसिपल ऑफिस के पास एक वैकल्पिक दुकान आवंटित की जिसका किराया 3000 रुपये प्रति माह तय हुआ था। इस लीज को बाद में 31 जुलाई 2024 तक के लिए बढ़ाया था। इसके बाद रोगी कल्याण समिति ने इस दुकान के लिए नए सिरे से ई-टेंडर आमंत्रित किए थे। इस टेंडर प्रक्रिया में यह दुकान राम लाल नामक व्यक्ति को 84,745 रुपये प्रति माह के उच्चतम किराये पर आवंटित की थी। समिति ने अनिल कुमार शर्मा को दुकान खाली करने के नोटिस जारी किए थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article