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Shimla: मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर को अब साल में मिलेंगी कुल 35 दिन की छुट्टियां

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 02 Jun 2026 07:47 PM IST
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सार

मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं देने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों को साल में अब 35 छुट्टियां ही मिल पाएंगी। इनमें ग्रीष्मकालीन में 7 और शीतकालीन में 28 छुट्टियां मिलेंगी।

Assistant Professors will now receive a total of 35 days of leave per year.
डाॅक्टर(प्रतीकात्मक)। - फोटो : Freepik
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं देने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों को साल में अब 35 छुट्टियां ही मिल पाएंगी। इनमें ग्रीष्मकालीन में 7 और शीतकालीन में 28 छुट्टियां मिलेंगी। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पहले असिस्टेंट प्रोफेसरों को साल में 43 दिन की छुट्टियां मिलती थीं। सात दिन की छुट्टियां कम की गई हैं। 1 अप्रैल 2026 व इसके बाद नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह छुट्टियां तय की गई हैं। इसमें सात दिन ग्रीष्मकालीन और 28 दिन शीतकालीन अवकाश शामिल रहेगा।



हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों और एम्स चामियाना में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसरों पर के लिए यह लागू किया गया है। छुट्टियां कम करने पर डॉक्टरों में विरोध भी हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये छुट्टियां बैच वाइज में दी जाएंगी। इससे मरीजों की देखभाल और अस्पतालों की अन्य सेवाएं प्रभावित नहीं हो सकेंगी। मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को छुट्टियों को अलग-अलग चरणों में देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव एम सुधा ने कहा कि इस अधिसूचना को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लागू किया गया है।

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मेडिकल कॉलेजों के फैकल्टी सदस्यों को साल में आठ दिन का शैक्षणिक अवकाश

हिमाचल प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के फैकल्टी सदस्यों को राहत दी है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, एआईएमएस चमियाना और हिमाचल प्रदेश सरकारी डेंटल कॉलेज शिमला के फैकल्टी सदस्यों को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम आठ दिन का शैक्षणिक अवकाश मिलेगा। फैकल्टी सदस्य परीक्षा ड्यूटी, निरीक्षण, कॉन्फ्रेंस और डीसीआई निरीक्षणों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में जाने के लिए यह अवकाश ले सकेंगे। हालांकि, ऐसे मामलों में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य खर्च राज्य सरकार वहन नहीं करेगी।

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