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Himachal: बिना टेट पास किए जेबीटी की प्रमोशन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सरकार और विभाग को नोटिस

Fri, 03 Jul 2026 05:30 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 03 Jul 2026 05:30 AM IST
सार

हाईकोर्ट में जिला कुल्लू ब्लॉक में बिना टेट पास किए जेबीटी से हेड टीचर के पदों पर 45 शिक्षकों की पदोन्नति को चुनौती दी गई है।

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Case of JBT teachers promoted to Head Teacher reaches High Court; notices issued to government and department
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जिला कुल्लू ब्लॉक में बिना टेट पास किए जेबीटी से हेड टीचर के पदों पर 45 शिक्षकों की पदोन्नति को चुनौती दी गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार सहित एलिमेंट्री विभाग और अन्य को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इन निजी प्रतिवादियों की जो भी पदोन्नति हुई है या होगी, वह इस रिट याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। जिन शिक्षकों को हेड टीचर बनाया गया है, वे बाद में इस पदोन्नति को लेकर किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे।

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अदालत ने साफ कर दिया कि यदि भविष्य में उनकी पदोन्नति के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो ये प्रतिवादी केवल उस पदोन्नति आदेश के आधार पर किसी भी तरह के विशेष अधिकार या वैधानिक लाभ का दावा नहीं कर सकेंगे। याचिका में जो भी अंतिम फैसला आएगा, वह पदोन्नत हुए सभी अध्यापकों पर समान रूप से लागू होगा। इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निजी प्रतिवादी पदोन्नत अध्यापकों को दस्ती नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

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इस नोटिस का जवाब तीन सप्ताह के भीतर देना होगा। मामले की अगली सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता जेबीटी शिक्षक ने कुल्लू ब्लॉक में बिना टेट पास किए जेबीटी से हेड टीचर की पदोन्नति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि टेट किसी भी प्रमोशन के लिए जरूरी किया गया है। जिन अध्यापकों ने टेट पास नहीं किया है, उन्हें पदोन्नति नहीं किया जा सकता है।

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