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Shimla News: चरस तस्करी के मामले में आरोपी बरी

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Mar 2026 11:55 PM IST
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court decession in chitta case
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अमर उजाला ब्यूरो
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शिमला। अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश (वन) अजय मेहता की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान स्वतंत्र गवाहों के पुलिस की कहानी से इन्कार करने और पुलिस की गवाही में विरोधाभासों के कारण आरोपी को संदेह का लाभ मिला। मामला 14 जुलाई 2021 को शाम करीब 4:50 बजे का है जब, फागू-चियोग सड़क पर तलाई के पास पुलिस पोस्ट फागू की टीम गश्त पर थी। पुलिस ने एक व्यक्ति को पिट्ठू बैग लेकर आते देखा जो उन्हें देखते ही भागने लगा। संदेह पर व्यक्ति को पकड़ा गया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी के पिट्ठू बैग से 308 ग्राम चरस बरामद हुई। मौके पर ही एनसीबी-1 फार्म भरा, सामान सील किया और जब्ती मेमो तैयार किया गया। इस संबंध में ठियोग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। अदालत ने पाया कि अभियोजन अपना मामला उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा। मामले में दो गवाहों ने अदालत में साफ कहा कि उनके सामने कोई बरामदगी नहीं हुई। उन्होंने पुलिस की कहानी से इन्कार कर दिया। दोनों ने जब्ती मेमो पर हस्ताक्षर स्वीकार किए लेकिन बरामदगी से मुकर गए। एचएएसआई कुलदीप कुमार ने कहा कि पुलिस केवल आधा घंटा मौके पर रुकी जबकि अन्य पुलिस गवाहों ने बताया कि वे शाम 10:30 बजे तक मौके पर रहे। फर्द जमा तलाशी और अन्य दस्तावेजों का जिक्र किया गया था लेकिन केस फाइल में मौजूद ही नहीं थे। मौके पर मौजूद वाहनों की संख्या और समय-सीमा में भी भारी अंतर पाया गया। केस प्रॉपर्टी को मालखाने में जमा करने के समय में भी गंभीर विरोधाभास पाया गया। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र गवाहों के मुकर जाने और पुलिस गवाहों की गवाहियों में इतने बड़े-बड़े विरोधाभासों के कारण बरामदगी की कहानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसको देखते हुए अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के आरोप से बरी कर दिया।
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