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Tobacco Free Campaign: शिक्षण संस्थानों को 30 मई तक बनाना होगा तंबाकू मुक्त, सरकार ने जारी किए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 14 May 2026 06:00 AM IST
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सार

 शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को पत्र जारी कर कहा कि सरकार की ओर से अपनाई गई टॉबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पहल के तहत जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

Educational Institutions Must Become Tobacco Free by May 30; hp Govt Issues Directives
तंबाकू मुक्त अभियान(सांकेतिक)। - फोटो : Freepik.com
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को 30 मई तक तंबाकू मुक्त बनाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को पत्र जारी कर कहा कि सरकार की ओर से अपनाई गई टॉबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पहल के तहत जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी संस्थानों को 30 मई तक सेल्फ असेसमेंट, आवश्यक दस्तावेजीकरण और प्रमाण तैयार रखने होंगे, ताकि संबंधित अधिकारी किसी भी समय सत्यापन कर सकें।

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संस्थानों को परिसर के भीतर और बाहर प्रमुख स्थानों पर टॉबैको फ्री एरिया और टॉबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बोर्ड लगाने होंगे। परिसर में तंबाकू सेवन का कोई भी प्रमाण नहीं होना चाहिए। छात्रों और कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए तंबाकू के दुष्प्रभावों से जुड़े पोस्टर और अन्य जागरूकता सामग्री प्रदर्शित करनी होगी। प्रत्येक संस्थान को तय अवधि के भीतर कम से कम एक तंबाकू नियंत्रण गतिविधि आयोजित करनी होगी। संस्थान की आचार संहिता में नो टोबैको यूज के प्रावधान शामिल करना भी अनिवार्य किया गया है। निर्देशों के अनुसार संस्थान के चारों ओर 100 गज के दायरे को तंबाकू मुक्त क्षेत्र के रूप में चिह्नित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली कोई दुकान संचालित न हो। यदि कहीं ऐसी दुकान पाई जाती है तो इसकी सूचना संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को देनी होगी।

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