Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 03 Apr 2026 06:00 AM IST
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सार
हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले मे फैसला दिया है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एलएसी) एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसे जिला अदालत (रेफरेंस कोर्ट) की ओर से पारित मुआवजे की वृद्धि के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं है।
अदालत(सांकेतिक)।
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