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Himachal: राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियां नहीं होने पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
Fri, 14 Aug 2026 06:30 AM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 14 Aug 2026 06:30 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने पर संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने पर संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। सरकार से इस संबंध में अगली सुनवाई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता राजकुमार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पिछले एक साल से राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पद खाली पड़े हैं, इसकी वजह से याचिकाकर्ता जैसे कई अन्य लोगों को आदेशों की अनुपालन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।
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उन्होंने बताया कि आयोग की साइट पर अंतिम आदेश एक जुलाई 2025 को अपलोड किया गया है। खाली पड़े पदों की वजह से आम जनता को न्याय पाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 28 जुलाई को इस मामले में प्रदेश सरकार को इन पदों को दो सप्ताह के भीतर भरने के आदेश दिए हैं। वहीं, सरकार ने तर्क दिया था कि चुनाव आचार संहिता की वजह से रिक्त पदों को नहीं भरा गया। इस तर्क को शीर्ष अदालत ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि सांविधानिक पदों को भरने के लिए सरकार ऐसे तर्क नहीं दे सकती।
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