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Himachal: एनएच की खराब हालत पर हाईकोर्ट सख्त, सनवारा में टोल वसूली पर रोक के आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 19 Sep 2025 10:06 AM IST
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सार

हाईकोर्ट ने परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत पर सख्त रुख अपनाते हुए सनवारा टोल बैरियर पर टोल वसूली 20 सितंबर से 30 अक्तूबर तक रोकने के आदेश दिए हैं। 

High Court takes stern action against poor condition of NH, orders ban on toll collection at Sanwara
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत पर सख्त रुख अपनाते हुए सनवारा टोल बैरियर पर टोल वसूली 20 सितंबर से 30 अक्तूबर तक रोकने के आदेश दिए हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सोलन जिले के उपायुक्त को कहा कि वह सड़क की स्थिति सुधारने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जरूरी सहायता प्रदान करें। इसके अलावा, उन्हें कानून-व्यवस्था का आकलन करने के भी आदेश दिए गए हैं।

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हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को भी निर्देशित किया है कि वह कैथलीघाट से शिमला तक सड़क की मरम्मत और सुधार के कार्यों को शीघ्र शुरू करे। उल्लेखनीय है कि परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन लगभग 10 से 15 हजार वाहन चलते हैं और टोल प्लाजा से लाखों रुपये की आय होती है। इसके बावजूद सड़क की हालत खराब है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है, जिसमें सड़क की स्थिति सुधारने की मांग की थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, वहीं सड़क की हालत में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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