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Himachal News: हिमाचल में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव से पहले तबादलों पर रोक

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 25 Mar 2026 10:53 PM IST
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सार

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव 31 मई 2026 तक करवाए जाने हैं।

Himachal: Ban on Transfers Ahead of Panchayat and Urban Body Elections
पंचायत चुनाव। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के आगामी चुनावों को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव 31 मई 2026 तक करवाए जाने हैं। इसके लिए मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण सहित कई चुनावी प्रक्रियाएं जारी हैं, जिनमें अधिकारियों व कर्मचारियों की निरंतर तैनाती आवश्यक है।

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नए निर्देश के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला चुनाव समाप्त होने तक नहीं किया जाएगा। यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में तबादला करना आवश्यक हो, तो संबंधित विभाग को आयोग से पूर्व अनुमति लेनी होगी और यह प्रमाणित करना होगा कि अधिकारी चुनाव कार्य में तैनात नहीं है या तबादला स्वास्थ्य या अनुशासनात्मक कारणों या न्यायालय के आदेशों के तहत किया जा रहा है।

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आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बिना पूर्व अनुमति जारी किए गए तबादला आदेश मान्य नहीं होंगे और संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई विभाग इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आयोग के सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न हो सकें।

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