Himachal: बिना अनुमति पंचायतों के पुनर्गठन और अधिसूचनाओं पर हाईकोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 26 Mar 2026 05:00 AM IST
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सार
हाईकोर्ट ने पंचायतों के विभाजन, सृजन और पुनर्गठन से जुड़े उन सभी ड्राफ्ट प्रस्तावों और अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी है, जिन्हें राज्य चुनाव आयोग से छूट प्राप्त नहीं थी।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला