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Hamirpur (Himachal) News: बैंक को मिली राहत, 2.59 लाख की ऋण वसूली के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 26 Mar 2026 01:38 AM IST
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हमीरपुर/मैहरे। केसीसी बैंक शाखा बिझड़ी को वर्ष 2018 में दायर वसूली मामले में बड़ी राहत मिली है। सिविल जज बड़सर मनु प्रिंजा की अदालत ने बैंक के पक्ष में 2,59,267 की वसूली का आदेश जारी किया है।
प्रतिवादियों को संयुक्त रूप से भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला 23 मार्च 2026 को सुनाया गया। अदालत में दायर वाद के अनुसार दो प्रतिवादियों ने बैंक की बिझड़ी शाखा से ऋण लिया था। दो प्रतिवादी जमानती बने थे। बैंक के अनुसार ऋण की अदायगी समय पर नहीं की गई, जिसके बाद कानूनी नोटिस जारी किए गए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ।
मामले में प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं हुए और उन्हें एक्स पार्टी कर दिया गया। बैंक की ओर से शाखा प्रबंधक ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बैंक पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में सफल रहा है। ऐसे में 2,59,267 की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 4 अगस्त 2017 से वसूली तक अदा की जाए। इसके अलावा 10,000 मुकदमा खर्च भी प्रतिवादियों से संयुक्त रूप से वसूला जाएगा।
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प्रतिवादियों को संयुक्त रूप से भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला 23 मार्च 2026 को सुनाया गया। अदालत में दायर वाद के अनुसार दो प्रतिवादियों ने बैंक की बिझड़ी शाखा से ऋण लिया था। दो प्रतिवादी जमानती बने थे। बैंक के अनुसार ऋण की अदायगी समय पर नहीं की गई, जिसके बाद कानूनी नोटिस जारी किए गए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ।
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मामले में प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं हुए और उन्हें एक्स पार्टी कर दिया गया। बैंक की ओर से शाखा प्रबंधक ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बैंक पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में सफल रहा है। ऐसे में 2,59,267 की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 4 अगस्त 2017 से वसूली तक अदा की जाए। इसके अलावा 10,000 मुकदमा खर्च भी प्रतिवादियों से संयुक्त रूप से वसूला जाएगा।