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Himachal News: मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का लंबित भुगतान जल्द

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Sun, 11 Jan 2026 05:57 PM IST
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सार

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में लंबित भुगतानों को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह के लिए 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का विवाह प्रोत्साहन अनुदान दिया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...
 

Himachal CM Sukkhu says pending payment of Indira Gandhi Pyari Bahna Sukh Samman Nidhi soon
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में लंबित भुगतानों को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने पांगी, लाहौल-स्पीति, डोडरा क्वार और कुपवी जैसे दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है।

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सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भी एक व्यापक और समावेशी सहायता ढांचा विकसित कर रही है। बिना किसी आय सीमा के दिव्यांग राहत भत्ता प्रदान कर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की गई है। दिव्यांग व्यक्तियों को 1,150 रुपये से 1,700 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों को बिना आय सीमा के 625 रुपये से 5,000 रुपये तक की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जिससे 3,100 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं और 3.77 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

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मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह के लिए 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का विवाह प्रोत्साहन अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 212 लाभार्थियों को 74.49 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। विशेष गृहों और वृद्धाश्रमों में रहने वाले दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को प्रमुख त्योहारों पर प्रति व्यक्ति 500 रुपये का उत्सव अनुदान भी दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2,128 लाभार्थियों को 75.43 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

सीएम सुक्खू ने कहा कि विधवा, परित्यक्त एवं एकल महिलाओं तथा 40 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आय सीमा और ग्राम सभा की स्वीकृति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से पात्र आवेदकों को पेंशन प्राप्त करने में होने वाली प्रशासनिक बाधाएं दूर हुई हैं और बड़ी संख्या में लाभार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। इन सुधारों के परिणाम में वर्तमान में राज्य भर में लगभग 8.42 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इनमें वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, एकल महिलाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार 1,04,740 लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 5,04,253 वृद्धावस्था पेंशन, 25,414 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 1,26,808 विधवा, परित्यक्त एवं एकल महिला पेंशन, 1,340 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन तथा 78,291 दिव्यांग राहत भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। बीते तीन वर्षों में 99,799 नए पेंशन मामलों की स्वीकृति सामाजिक सुरक्षा के दायरे के निरंतर विस्तार को दर्शाती है।

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