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हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर लगाई रोक, प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 07 Apr 2026 04:50 PM IST
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सार

 सरकार ने सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम रखने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में मंगलवार को कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 

Himachal Govt Imposes Ban on Service Extensions and Reappointments; Directives Issued to Administrative Secret
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम रखने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में मंगलवार को कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।  सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब से किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का सेवाविस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम पर रखने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव प्रशासनिक विभागों की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

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इस बात पर भी जोर दिया है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर( यदि कोई हो)किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों को सलाह दी है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश को अत्यंत आवश्यक श्रेणी में जारी किया गया है। हालांकि, जो अधिकारी-कर्मचारी वर्तमान में सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम पर रखे जाने की स्थिति में हैं, उन्हें अपना कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त मान लिया जाएगा। 
 

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