Himachal: अनुबंध सेवा को वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए गिनने का आदेश बरकरार, सरकार की अपील खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sun, 09 Aug 2026 05:00 AM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस निर्णय को सही ठहराया है, जिसमें याचिकाकर्ता की अनुबंध आधार पर की गई सेवा को वरिष्ठता और पदोन्नति के लाभों के लिए गिनने का निर्देश दिया गया था।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला