Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- तृतीय श्रेणी कर्मी को भी मिले दैनिक वेतन भोगी सेवा के आधार पर पेंशन का लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 11 Apr 2026 05:00 AM IST
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सार
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल चतुर्थ श्रेणी ही नहीं, बल्कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भी दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा को पेंशन के लिए गणना में शामिल कराने के हकदार हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला