Himachal: छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में प्रवक्ता बर्खास्त, आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में दर्ज है मामला
इतिहास विषय के अनुबंधित प्रवक्ता विपन कुमार को नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण के आरोप में तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला कुल्लू के सैंज क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में तैनात एक प्रवक्ता को नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण के आरोप में तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई उपनिदेशक शिक्षा कुल्लू की ओर से सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
मंगलवार को शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने प्रवक्ता की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। शिक्षा निदेशक ने बताया कि रिपोर्ट में सामने आया कि 19 फरवरी 2026 को आरोपी शिक्षक ने स्कूल समय के दौरान तीन नाबालिग छात्राओं को अपने निजी आवास पर घरेलू काम करवाने के लिए बुलाया। इसी दौरान एक छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई और उसे चुप रहने के लिए धमकाया गया।
इस गंभीर मामले में पुलिस थाना सैंज में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 10 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित छात्रा को विशेष रूप से घरेलू काम के लिए बुलाया। शिक्षा विभाग ने इसे शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद के लिए पूरी तरह अयोग्य और निंदनीय बताया है।
निदेशक स्कूल शिक्षा ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुबंध नीति की धारा-3 के तहत संतोषजनक आचरण अनिवार्य है, और इस तरह के कृत्य से शिक्षा व्यवस्था की साख को गहरा आघात पहुंचता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के मामलों में पूरी तरह जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है और दोषियों के खिलाफ तत्काल व कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।