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Shimla News: अफीम तस्करी के आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2026 11:59 PM IST
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Opium smuggling accused acquitted due to lack of evidence
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शिमला। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) की अदालत ने अफीम तस्करी के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस और पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रहा। पुलिस ने दावा किया कि जब उन्होंने मशोबरा में नाकाबंदी के दाैरान आरोपी निरपुंज्य और पवन कुमार की गाड़ी की तलाशी ली तो उनके पास 103.44 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। आरोपियों पर एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के दाैरान पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही असंगत थी। इस कारण अभियोजन उचित संदेह से परे मामले को सिद्ध नहीं कर पाया। इसके बाद आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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