Himachal Electricity Tariff : हिमाचल में सस्ती हुई बिजली, नईं दरें जारी, 1 अप्रैल से होंगी लागू
विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टैरिफ जारी कर दिया है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली टैरिफ जारी कर दिया है। इस आदेश में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागू होने वाले टैरिफ/शुल्कों को भी निर्धारित किया है। इसके तहत आयोग ने उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए वर्तमान में प्रचलित ऊर्जा शुल्कों में 1 पैसा प्रति यूनिट की दर से कमी की है। इससे राज्य के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
आयोग ने पिछले समय की समीक्षा के बाद वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य विद्युत बोर्ड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान 8,636.16 करोड़ रुपये लगाया है। जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह 8,403.25 करोड़ रुपये था। समीक्षा के बाद आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली बोर्ड की आपूर्ति की औसत लागत 6.75 रुपये प्रति यूनिट अनुमानित की है। जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह 6.76 रुपये प्रति यूनिट थी। इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2026-27 में इसमें 1 पैसा प्रति यूनिट की कमी आई है। उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह 125 यूनिट निशुल्क बिजली मिलती रहेगी।

किस श्रेणी का कितना शुल्क
श्रेणी स्लैब बिजली यूनिट प्रति महीने प्रति किलोवाट-घंटा ऊर्जा शुल्क
घरेलू उपभोक्ता लाइफलाइन उपभोक्ता 0-60 4.71
अन्य उपभोक्ता 0-125 5.44
125 से अधिक पर 5.89
कृषि उपभोक्ता 0-20 केवीए ......... 5.03
गैर घरेलू 0-20 केवीए ...... 6.37
व्यावसायिक 20 केवीए से अधिक 6.11
व्यावसायिक >20-100 केवीए 6.30
लघु उद्योग >20केवीए<50केवीए 5.60
मध्यम उद्योग 50-100 केवीए 5.60
बड़े उद्योग
ईएचटी-220 केवी और उससे ऊपर 5.45
ईएचटी-132 केवी और उससे ऊपर 5.50
ईएचटी-66 केवी और उससे ऊपर 5.55
एचटी-1 5.85
एचटी-2 5.60
सिंचाई और पेयजल आपूर्ति
एलटी 6.41
एचटी 6.01
ईएचटी 5.61
थोक आपूर्ति
एलटी 6.17
एचटी 5.67
ईएचटी 5.47
स्ट्रीट लाइटिंग 6.36
अस्थायी आपूर्ति 0-20 केवीए 8.29
>20-200 केवीए 7.67
रेलवे 6.29
ईवी चार्जिंग 6.78