चालकों को राहत: अगर गलत चालान कटा तो आला अफसरों के पास हो सकेगी सुनवाई, परिवहन विभाग ने लिया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 11 Aug 2026 07:24 PM IST
सार
ट्रैफिक या पुलिस चालान पर असहमति रखने वाले वाहन चालकों को राहत मिली है। अब वे गलत चालान या कार्रवाई पर निर्धारित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकेंगे। परिवहन विभाग ने चालान मामलों की सुनवाई के लिए अधिकारियों की रैंक के आधार पर निवारण प्राधिकारी तय किए हैं।
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हिमाचल परिवहन विभाग ।
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