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Himachal News: टीजीटी मेडिकल के 166 अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति, 10 दिन में देनी होगी ज्वाइनिंग

Wed, 01 Jul 2026 05:09 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 01 Jul 2026 05:09 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी मेडिकल के 166 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। सभी अभ्यर्थियों को 10 दिनों के भीतर संबंधित स्कूलों में ज्वाइन करना होगा। नियुक्तियां ट्रेनी आधार पर एक वर्ष के लिए होंगी और इस दौरान 22,860 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। दस्तावेजों के सत्यापन और न्यायिक बांड की प्रक्रिया पूरी करना भी अनिवार्य रहेगा।

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tgt medical 166 candidates appointed in himachal join within 10 days
शिक्षा निदेशालय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी मेडिकल के 166 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य चयन आयोग हमीरपुर की सिफारिश के आधार पर इन अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में ट्रेनी आधार पर नियुक्त किया गया है। नियुक्त उम्मीदवारों को 10 दिनों के भीतर संबंधित स्कूल में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

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निदेशालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनी अवधि में 22,860 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, जो नियमित पद के प्रथम वेतन स्तर के 60 प्रतिशत के बराबर है। नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष के लिए होगी और प्रदर्शन संतोषजनक रहने पर इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। ज्वाइनिंग से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को संबंधित प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक के साथ न्यायिक स्टांप पेपर पर बांड निष्पादित करना होगा। बांड में नियुक्ति की सभी शर्तों को स्वीकार करने का उल्लेख होगा।
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बांड पूरा होने के बाद ही ज्वाइनिंग रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी। निदेशालय ने स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक, व्यावसायिक और आयु संबंधी दस्तावेजों का नवीनतम भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार सत्यापन सुनिश्चित करें। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित (डब्ल्यूएफएफ) तथा एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी प्रमाण पत्रों की जांच भी अनिवार्य होगी।
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यदि किसी अभ्यर्थी को गैर उप-कैडर क्षेत्र में नियुक्ति मिली है तो विभागीय आवश्यकता के अनुसार उसे उप-कैडर क्षेत्र में भी सेवाएं देनी पड़ सकती हैं। वहीं, निर्धारित 10 दिन की अवधि में ज्वाइनिंग नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति का प्रस्ताव बिना किसी अलग सूचना के स्वतः निरस्त माना जाएगा।

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