हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: लाहौल-स्पीति और पांगी में पंचायती राज संस्थाओं को भंग करने की अधिसूचना पर लगाई रोक
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 01 Jul 2026 05:40 PM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता और उनके जैसे अन्य प्रतिनिधि अगले आदेश तक अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला