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New Rules: नया सिम कार्ड लेना नहीं होगा पहले जितना आसान, पूरे करने होंगे ये नियम, 31 मार्च है डेडलाइन
Mon, 24 Feb 2025 01:27 PM IST
नीतीश कुमार
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नीतीश कुमार
Updated Mon, 24 Feb 2025 01:27 PM IST
सार
New Sim Card Rules: अह आपके लिए नया सिम कार्ड लेना मुश्किल होने वाला है। फर्जी सिम कार्ड के इस्तेमाल से होने वाले फ्रॉड के रोकथाम के लिए 1 अप्रैल से नया निमय लागू होने जा रहा है।
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mobile tower
- फोटो : istock
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विस्तार
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) पिछले महीने पीएमओ (PMO) द्वारा जारी निर्देशों को अमल में ला रही है। सरकार फर्जी सिम कार्ड के इस्तेमाल से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए नियमों को सख्त करने जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटिग्रेटिड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए प्राप्त किए गए मोबाइल कनेक्शन्स के बढ़ते दुरुपयोग को रोकना है, जिनका इस्तेमाल अक्सर फ्रॉड और दूसरी आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता है।
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अनिवार्य होगा आधार वेरिफिकेशन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
पहले उपभोक्ता मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। हालांकि, नए नियम के तहत अब आधार कार्ड के PoS वेरिफिकेशन और KYC के बाद ही सिम जारी किया जाएगा। आधार के जरिए सिम हासिल करने के लिए बायोमिट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। अब रिटेलर्स बिना इस प्रक्रिया का पालन किए ग्राहक को सिम कार्ड नहीं बेच पाएंगे।
इतना ही नहीं, ग्राहक के नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं, इसकी भी जांच होगी। ग्राहक ने अगर अलग-अलग नाम से सिम कार्ड ले रखा है तो यह भी जांच के घेरे में आएगा। इसके अलावा अब ग्राहक की फोटो 10 अलग-अलग एंगल से लेना भी अनिवार्य होगा।
इतना ही नहीं, ग्राहक के नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं, इसकी भी जांच होगी। ग्राहक ने अगर अलग-अलग नाम से सिम कार्ड ले रखा है तो यह भी जांच के घेरे में आएगा। इसके अलावा अब ग्राहक की फोटो 10 अलग-अलग एंगल से लेना भी अनिवार्य होगा।
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PMO की रिव्यू मिटिंग के बाद फैसला
Mobile Operator
- फोटो : AI Generated
पिछले महीने पीएमओ ने टेलिकॉम सेक्टर के साथ एक रिव्यू मीटिंग की थी। जिसमें फाइनेंशियल स्कैम्स में फर्जी सिम कार्ड के इस्तेमाल होने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। जांच में ऐसी घटनाएं सामने आईं थी जहां कई सिम कार्ड एक ही डिवाइस से लिंक थे, जो टेलिकॉम रेगुलेशन्स का उल्लंघन करते थे और साइबर क्राइम को बढ़ावा देते थे।
पीएमओ ने डिपार्टेमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्स को लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम करने, अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके सिम कार्ड बेचने वाले रिटेलर्स पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
पीएमओ ने डिपार्टेमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्स को लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम करने, अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके सिम कार्ड बेचने वाले रिटेलर्स पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
रिटेलर्स पर भी लागू होगा नियम
रिटेलर्स पर भी लागू होगा नियम
- फोटो : अमर उजाला
सरकार ने अगस्त 2023 से ही SIM कार्ड डीलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का नियम अनिवार्य कर दिया था। यानी अब ऐसे रिटेलर्स और डिस्ट्रिब्यूटर्स ही सिम कार्ड बेच सकेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। DoT ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि 1 अप्रैल 2025 से, केवल वही PoS नया सिम कार्ड बेच पाएंगे, जो 31 अगस्त, 2023 के DoT की गाइडलाइन के हिसाब से रजिस्टर्ड होंगे। इससे फर्जी सिम कार्ड बिक्री पर रोल लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।