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Ayodhya News: 300 रुपये घूस लेने वाले लेखपाल को 18 साल बाद छह साल की जेल
Thu, 06 Aug 2026 09:29 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Thu, 06 Aug 2026 09:29 PM IST
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अयोध्या। 18 साल पहले जमीन की माप करने के लिए 300 रुपये घूस लेने वाले लेखपाल लालमणि पाठक को छह साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने बृहस्पतिवार को सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अंबेडकर नगर के जलालपुर क्षेत्र के कबूलपुर निवासी ओम प्रकाश मिश्रा की जमीन को रामदेव कुम्हार ने कब्जा कर लिया था। इसकी माप के लिए 15 जनवरी 2008 को क्षेत्रीय लेखपाल लालमणि ने प्रार्थना पत्र लिया। माप की कार्रवाई एक माह तक लटकाए रखने के बाद माप के लिए 300 रुपये मांगे। 16 फरवरी को ओम प्रकाश ने फैजाबाद स्थित भ्रष्टाचार निवारण संगठन के कार्यालय में इसकी शिकायत की।
गठित ट्रैप टीम ने तहसील जलालपुर के गेट के पास स्थित एक चाय की दुकान पर लेखपाल को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। लेखपाल के पास से 100 रुपये के तीन नोट बरामद किए गए। ओम प्रकाश की तहरीर पर थाना बेवाना क्षेत्र के अहलादे गांव निवासी लेखपाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में वादी ओम प्रकाश, ट्रैप टीम के सदस्य लाल साहब सहित छह गवाह पेश किए गए।
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न्यायाधीश ने दोषी करार लेखपाल को रिश्वत मांगने के मामले में तीन साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना व पद का दुरुपयोग करने के अपराध में तीन साल के साधारण कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश के कारण उसे अधिकतम तीन साल ही जेल में रहना पड़ेगा।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक अंबेडकर नगर के जलालपुर क्षेत्र के कबूलपुर निवासी ओम प्रकाश मिश्रा की जमीन को रामदेव कुम्हार ने कब्जा कर लिया था। इसकी माप के लिए 15 जनवरी 2008 को क्षेत्रीय लेखपाल लालमणि ने प्रार्थना पत्र लिया। माप की कार्रवाई एक माह तक लटकाए रखने के बाद माप के लिए 300 रुपये मांगे। 16 फरवरी को ओम प्रकाश ने फैजाबाद स्थित भ्रष्टाचार निवारण संगठन के कार्यालय में इसकी शिकायत की।
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गठित ट्रैप टीम ने तहसील जलालपुर के गेट के पास स्थित एक चाय की दुकान पर लेखपाल को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। लेखपाल के पास से 100 रुपये के तीन नोट बरामद किए गए। ओम प्रकाश की तहरीर पर थाना बेवाना क्षेत्र के अहलादे गांव निवासी लेखपाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में वादी ओम प्रकाश, ट्रैप टीम के सदस्य लाल साहब सहित छह गवाह पेश किए गए।
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न्यायाधीश ने दोषी करार लेखपाल को रिश्वत मांगने के मामले में तीन साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना व पद का दुरुपयोग करने के अपराध में तीन साल के साधारण कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश के कारण उसे अधिकतम तीन साल ही जेल में रहना पड़ेगा।