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Ayodhya News: दिनदहाड़े गला काटकर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Wed, 29 Oct 2025 09:22 PM IST
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अयोध्या। पत्नी के साथ खेत जा रहे सियाराम निषाद की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या करने के दोषी राम स्वारथ को आजीवन कारावास की सजा हुई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगा है। जुर्माना न भरने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश पारित किया गया है।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश नवम इंद्रजीत सिंह प्रथम ने अभियुक्त को जेल से तलब करके बुधवार को सुनाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना थाना तारुन क्षेत्र के केवलापुर उर्फ तकमीनगंज की वर्ष 2022 की है। 17 मार्च को सियाराम निषाद अपनी पत्नी विफला उर्फ विफना के साथ दोपहर में लगभग ढाई बजे खेत से गन्ने की पत्ती लाने जा रहे थे। रास्ते में राम स्वारथ की मां श्यामकली ने चारपाई पकड़कर बाहर कराने के लिए कहा।
सियाराम चारपाई बाहर करा रहे थे, तभी राम स्वारथ ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गले व सिर पर चोट लगने से वह बेहोश हो गए। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उनके पत्नी की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। आरोपी को 20 मार्च को गिरफ्तार किया गया, तभी से वह जेल में है। अभियोजन पक्ष से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
घटना की प्रत्यक्षदर्शी अनारा देवी ने बयान दर्ज कराया कि उनके सामने ही सियाराम को आरोपी ने कुल्हाड़ी से काट डाला। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि के आधार पर राम स्वारथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश नवम इंद्रजीत सिंह प्रथम ने अभियुक्त को जेल से तलब करके बुधवार को सुनाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना थाना तारुन क्षेत्र के केवलापुर उर्फ तकमीनगंज की वर्ष 2022 की है। 17 मार्च को सियाराम निषाद अपनी पत्नी विफला उर्फ विफना के साथ दोपहर में लगभग ढाई बजे खेत से गन्ने की पत्ती लाने जा रहे थे। रास्ते में राम स्वारथ की मां श्यामकली ने चारपाई पकड़कर बाहर कराने के लिए कहा।
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सियाराम चारपाई बाहर करा रहे थे, तभी राम स्वारथ ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गले व सिर पर चोट लगने से वह बेहोश हो गए। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उनके पत्नी की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। आरोपी को 20 मार्च को गिरफ्तार किया गया, तभी से वह जेल में है। अभियोजन पक्ष से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
घटना की प्रत्यक्षदर्शी अनारा देवी ने बयान दर्ज कराया कि उनके सामने ही सियाराम को आरोपी ने कुल्हाड़ी से काट डाला। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि के आधार पर राम स्वारथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।