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Ayodhya News: नगर पालिका सीमा विस्तार से टैक्स के दायरे में आएंगे 25 गांवों के आठ हजार घर
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नगर पालिका रुदौली का भवन
- फोटो : नगर पालिका रुदौली का भवन
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भेलसर। नगर पालिका परिषद रुदौली में सीमा विस्तार में शामिल हुए 25 गांव अब टैक्स के दायरे में आएंगे। नगर पालिका में कुल 25 वार्ड हैं। विस्तारीकरण में आसपास के 25 गांवों को शामिल करने के बाद भी वार्डों की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन 25 वार्डों का दायरा बढ़ गया। शामिल हुए नए गांवों के वार्डों का जमीनी सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। लगभग आठ हजार आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां टैक्स के दायरे में आएंगी। ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा होते ही नियम लागू कर दिया जाएगा।
नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की ओर से टैक्स के दायरे में आने वाले गृहस्वामियों के घर-घर जाकर क, ख, ग, घ, फॉर्म बांटे जा रहे हैं। लगभग 80-85 प्रतिशत फार्म वितरण किया जा चुका है, जिसे एक सप्ताह में संबंधित बिंदुओं को भरकर नगर पालिका में जमा करना होगा। फार्म की जांच और सूची बनने के बाद आपत्तियां भी आमंत्रित की जाएंगी, जिनका एक माह के अंदर निस्तारण कर अधिकारियों ने नगर पालिका के नियमों को लागू करने के आदेश दिए हैं। परिसीमन के बाद नगर पालिका का क्षेत्रफल आठ से बढ़कर 32 वर्ग किलोमीटर हो गया है। पहले यहां 6,507 रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियां थीं। नई कर प्रणाली में बाजार क्षेत्र में 75-80 पैसे और ग्रामीण क्षेत्र में 75 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से टैक्स वसूला जाएगा।
50 रुपये प्रतिमाह देना होगा जल मूल्य टैक्स
नगर पालिका परिसीमन में शामिल किए गए गांवों में जल जीवन मिशन के तहत जल निगम की बनवाई पानी की कई टंकियां भी नगर पालिका परिषद के अधीन हो जाएंगी। टैक्स प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया कि पाइपलाइन के सौ मीटर की परिधि में आने वाले गृहस्वामी कनेक्शन ले या न लें उन्हें 50 रुपये प्रतिमाह जल मूल्य टैक्स देना ही होगा।
खाली प्लॉट से लेकर धार्मिक स्थलों पर लगेगा टैक्स
नगर पालिका में नई स्वकर प्रणाली लागू होने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत खाली प्लॉट पर भी हाउस टैक्स देना होगा। मकान में कमरों की संख्या के आधार पर टैक्स निर्धारित किया जाएगा। सीढ़ी और रसोईघर पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नदी-नाले के किनारे बने मकानों को दो प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
सड़क की चौड़ाई के आधार पर टैक्स तय होगा
टैक्स प्रभारी अभिनव कुमार के अनुसार, सड़क की चौड़ाई के आधार पर टैक्स तय किया जाएगा। सड़कों को 0-9, 9-18 और 18-30 मीटर की श्रेणियों में बांटा गया है। सरकारी भवन और विश्वविद्यालय भी टैक्स के दायरे में आएंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कब्रिस्तान और श्मशान भूमि पर भी टैक्स लगेगा। धार्मिक स्थलों पर किए गए व्यवसायिक निर्माण पर अलग से टैक्स देना होगा।
फैक्ट फाइल :
- 1908 में रुदौली कस्बे को नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया।
- 28 फरवरी 1986 में नगर पालिका रुदौली अस्तित्व में आई।
- 12 जनवरी 1998 को पालिका के आसपास के 24 गांवों को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया।
- 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी रही - 43,093
- आबादी में संभावित वृद्धि- 26,080
- प्रस्तावित सम्मिलित क्षेत्रफल - 6,27,29,100 वर्गमीटर।
जल्द प्रभावी होंगे नए नियम
सीमा विस्तार के बाद शामिल हुए नए वार्डों का सर्वे करा लिया गया है। यहां रहने वाले लोग भी अब टैक्स के दायरे में आएंगे। नए नियम को अगले कुछ दिनों में प्रभावी कर दिया जाएगा।-प्रेमनाथ, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रुदौली

नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की ओर से टैक्स के दायरे में आने वाले गृहस्वामियों के घर-घर जाकर क, ख, ग, घ, फॉर्म बांटे जा रहे हैं। लगभग 80-85 प्रतिशत फार्म वितरण किया जा चुका है, जिसे एक सप्ताह में संबंधित बिंदुओं को भरकर नगर पालिका में जमा करना होगा। फार्म की जांच और सूची बनने के बाद आपत्तियां भी आमंत्रित की जाएंगी, जिनका एक माह के अंदर निस्तारण कर अधिकारियों ने नगर पालिका के नियमों को लागू करने के आदेश दिए हैं। परिसीमन के बाद नगर पालिका का क्षेत्रफल आठ से बढ़कर 32 वर्ग किलोमीटर हो गया है। पहले यहां 6,507 रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियां थीं। नई कर प्रणाली में बाजार क्षेत्र में 75-80 पैसे और ग्रामीण क्षेत्र में 75 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से टैक्स वसूला जाएगा।
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50 रुपये प्रतिमाह देना होगा जल मूल्य टैक्स
नगर पालिका परिसीमन में शामिल किए गए गांवों में जल जीवन मिशन के तहत जल निगम की बनवाई पानी की कई टंकियां भी नगर पालिका परिषद के अधीन हो जाएंगी। टैक्स प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया कि पाइपलाइन के सौ मीटर की परिधि में आने वाले गृहस्वामी कनेक्शन ले या न लें उन्हें 50 रुपये प्रतिमाह जल मूल्य टैक्स देना ही होगा।
खाली प्लॉट से लेकर धार्मिक स्थलों पर लगेगा टैक्स
नगर पालिका में नई स्वकर प्रणाली लागू होने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत खाली प्लॉट पर भी हाउस टैक्स देना होगा। मकान में कमरों की संख्या के आधार पर टैक्स निर्धारित किया जाएगा। सीढ़ी और रसोईघर पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नदी-नाले के किनारे बने मकानों को दो प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
सड़क की चौड़ाई के आधार पर टैक्स तय होगा
टैक्स प्रभारी अभिनव कुमार के अनुसार, सड़क की चौड़ाई के आधार पर टैक्स तय किया जाएगा। सड़कों को 0-9, 9-18 और 18-30 मीटर की श्रेणियों में बांटा गया है। सरकारी भवन और विश्वविद्यालय भी टैक्स के दायरे में आएंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कब्रिस्तान और श्मशान भूमि पर भी टैक्स लगेगा। धार्मिक स्थलों पर किए गए व्यवसायिक निर्माण पर अलग से टैक्स देना होगा।
फैक्ट फाइल :
- 1908 में रुदौली कस्बे को नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया।
- 28 फरवरी 1986 में नगर पालिका रुदौली अस्तित्व में आई।
- 12 जनवरी 1998 को पालिका के आसपास के 24 गांवों को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया।
- 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी रही - 43,093
- आबादी में संभावित वृद्धि- 26,080
- प्रस्तावित सम्मिलित क्षेत्रफल - 6,27,29,100 वर्गमीटर।
जल्द प्रभावी होंगे नए नियम
सीमा विस्तार के बाद शामिल हुए नए वार्डों का सर्वे करा लिया गया है। यहां रहने वाले लोग भी अब टैक्स के दायरे में आएंगे। नए नियम को अगले कुछ दिनों में प्रभावी कर दिया जाएगा।-प्रेमनाथ, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रुदौली