सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Man sentenced to 12 years in prison for misdeeds mentally challenged woman in bareilly

Bareilly: मानसिक बीमार युवती से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद, कोर्ट ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 30 Oct 2025 12:14 PM IST
सार

बरेली में मानसिक बीमार युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 12 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। 

विज्ञापन
Man sentenced to 12 years in prison for misdeeds mentally challenged woman in bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

बरेली में मानसिक बीमार युवती से दुष्कर्म के दोषी फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के निवासी हर प्रसाद को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार तृतीय ने बुधवार को 12 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें से 10 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। 15 अक्तूबर को मामले में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।



फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 मई 2024 को हर प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि 27 मई 2024 को वह बेटे के साथ खेत पर गए थे, जबकि पत्नी अन्य रिश्तेदारों के साथ पूर्णागिरि गई थीं। घर पर उनकी मानसिक बीमार व मूक-बधिर 21 वर्षीय बेटी अकेली थी। हर प्रसाद उनकी बेटी को पकौड़ी खिलाने के बहाने अपने घर बुलाकर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


गांव के लोगों ने हर प्रसाद को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने 29 अक्तूबर 2024 को हर प्रसाद के खिलाफ आरोप तय करने के बाद सुनवाई शुरू की। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने हर प्रसाद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed