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Bareilly: मानसिक बीमार युवती से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद, कोर्ट ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Thu, 30 Oct 2025 12:14 PM IST
सार
बरेली में मानसिक बीमार युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 12 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
बरेली में मानसिक बीमार युवती से दुष्कर्म के दोषी फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के निवासी हर प्रसाद को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार तृतीय ने बुधवार को 12 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें से 10 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। 15 अक्तूबर को मामले में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 मई 2024 को हर प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि 27 मई 2024 को वह बेटे के साथ खेत पर गए थे, जबकि पत्नी अन्य रिश्तेदारों के साथ पूर्णागिरि गई थीं। घर पर उनकी मानसिक बीमार व मूक-बधिर 21 वर्षीय बेटी अकेली थी। हर प्रसाद उनकी बेटी को पकौड़ी खिलाने के बहाने अपने घर बुलाकर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
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गांव के लोगों ने हर प्रसाद को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने 29 अक्तूबर 2024 को हर प्रसाद के खिलाफ आरोप तय करने के बाद सुनवाई शुरू की। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने हर प्रसाद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।