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UP News: पासपोर्ट बनवाने की नई शुल्क दरें लागू, बुजुर्गों और बच्चों को 10 प्रतिशत छूट

Fri, 10 Jul 2026 09:21 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Fri, 10 Jul 2026 09:21 AM IST
सार

नई शुल्क दरें लागू होने से अब पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है। पासपोर्ट खोने या क्षतिग्रस्त होने पर नया बनवाने के लिए भी अधिक शुल्क देना पड़ेगा। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों को छूट दी जा रही है। 
 

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New passport fee rates come into effect 10 percent discount for the elderly and children
पासपोर्ट सेवा केंद्र, बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पासपोर्ट बनवाने की नई शुल्क दरें लागू हो गई हैं। लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब अधिक शुल्क देना पड़ रहा है। हालांकि, बुजुर्गों और आठ वर्ष तक के बच्चों को इसमें दस फीसदी छूट दी जा रही है। पासपोर्ट खोने या क्षतिग्रस्त होने पर नया बनवाने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ रही है।

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क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, बरेली क्षेत्रीय कार्यालय से बरेली, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर जिले संबद्ध हैं। बरेली में मुख्य कार्यालय समेत एक पासपोर्ट सेवा केंद्र, जबकि अन्य जिलों में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। 
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यहां नई दरों पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। रोजाना करीब 14 सौ आवेदन होते हैं। पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के लिए शुल्क पांच हजार, तत्काल सेवा में 7,500 रुपये है, जबकि 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के लिए क्रमश: छह हजार, 8,500 रुपये देने होंगे।

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नए पासपोर्ट पर छूट, नवीनीकरण में नई दरें लागू
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के मुताबिक, आठ वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर शुल्क में दस फीसदी की छूट मिलेगी, लेकिन यह छूट नवीनीकरण के मामलों में लागू नहीं होगी। 

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या नवीनीकरण का शुल्क 1,750 रुपये, तत्काल सेवा में 4,250 रुपये रहेगा। नाबालिग के खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट लेने के लिए सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये, जबकि तत्काल में 6,750 रुपये शुल्क है। नई शुल्क दरों पर ही पोर्टल पर आवेदन हो रहे हैं।

पुलिस सत्यापन का लागू हुआ शुल्क
केंद्र सरकार से लागू नई शुल्क व्यवस्था में पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र (पीसीसी) यानी सत्यापन, सरेंडर प्रमाणपत्र, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम सत्यापन व अन्य प्रमाणपत्रों के लिए 500 के बजाय अब 750 रुपये शुल्क देना पड़ रहा है। इसमें तत्काल व्यवस्था नहीं है। सभी शुल्क ऑनलाइन पोर्टल पर जमा होंगे। वयस्क पासपोर्ट की वैधता 10 वर्ष रहेगी। नाबालिग का पासपोर्ट पांच वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, वैध रहेगा।

शनिवार को भी खुले रहेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र
बरेली और इससे संबद्ध सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र 11 जुलाई को खुले रहेंगे। इसके लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट जारी कर दिए गए हैं, जो कि वेबसाइट passportindia.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।

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