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भदोही जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय के तेवर हुए तल्ख, मरीज के इलाज में लापरवाही पर मिला पांचे लाख का दंड
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
Published by: नितीश कुमार पांडेय
Updated Thu, 08 May 2025 06:09 PM IST
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सार
कैल्शियम के ओवरडोज से तबियत बिगड़ने पर उपभोक्ता आयोग ने फैसला दिया था। अब प्रयागराज के चिकित्सक के खिलाफ पांच लाख रूपये का नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए दो लाख का जुर्माना व इलाज में खर्च तीन लाख देने का निर्देश दिया था।

जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय
- फोटो : Amar Ujala

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विस्तार
ज्ञानपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रयागराज के चिकित्सक के खिलाफ पांच रुपये की वसूली नोटिस जारी की। उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन संजय कुमार डे ने प्रयागराज जिलाधिकारी को पत्र लिखकर वसूली कराने की अपील की। मरीज की इलाज में लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग ने बीते सात मार्च को इलाज में खर्च हुए तीन लाख और क्षतिपूर्ति के दो लाख देने का आदेश दिया था।
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जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर के चकटोडर निवासी अधिवक्ता दिनेश सिंह ने उपभोक्ता आयोग में 24 सितंबर, 2020 को शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि सितंबर, 2020 में उसकी तबियत खराब होने पर वह इलाहाबाद के चिंतामणि रोड, जार्ज टाउन रोड पर स्थित अस्पताल के चिकित्सक डॉ. विनय स्वरूप को दिखाया।
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उन्होंने 400 रुपये फीस लिया और कुछ दवाएं लिखीं। दवा खाने के बाद उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया। 29 सितंबर को दोबारा उनको दिखाया तो जिसके बाद उनकी तबियत और अधिक बिगड़ गई। इसके बाद उन्होंने संजय गांधी पीजीआई में इलाज कराया। जहां चिकित्सकों ने बताया कि कैल्शियम की दवाओं का ओवरडोज होने से तबीयत बिगड़ी है।
बताया कि इलाज में उनका तीन लाख रुपये खर्च हुआ। इसके बाद आयोग ने चिकित्सक को नोटिस जारी किया। जिस पर कोई जवाब न मिलने पर एक तरफा मामला सुनाया गया। जिसमें न्यायाधीश संजय कुमार डे ने चिकित्सक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए तीन लाख रुपये इलाज खर्च देने का आदेश दिया।
आदेश के दो माह बीतने के बाद भी पीड़ित को भुगतान न करने पर चिकित्सक के खिलाफ पांच लाख रुपये की वसूली नोटिस जारी की गई है।