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Deoria News: हत्या के दोषी दामाद को 10 साल के कारावास की सजा

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Mar 2026 02:39 AM IST
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Son-in-law convicted of murder sentenced to 10 years' imprisonment
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देवरिया। कुदाल के प्रहार कर जानलेवा हमले में घायल ससुर की मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी 2 जगन्नाथ की न्यायालय ने हत्यारे दामाद गोवर्धन राजभर को 10 साल के सश्रम और आईपीसी 323 के तहत दोषी मिलने पर 6 माह के कारावास की भी सजा सुनाई है, इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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घटना बघौचघाट थाना क्षेत्र के कोइरीपट्टी गांव में 12 दिसम्बर 2020 को हुई थी। घटना में अभियुक्त के साढ़ू भी घायल हो गए थे। पिता की हत्या के बाद से बेटी अपने मायके में रह रही है। पिता के हमलावर पति के खिलाफ पत्नी ने न्यायालय में बयान दर्ज करा कर उसे जेल की सलाखों के पीछे कैद कराने में अहम भूमिका निभाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) क्रिमिनल राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि बिहार के गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र के नौका टोला (भरपुरवा) निवासी देवेंद्र राजभर ने मुकदमे में जानकारी दी कि बहन सुमित्रा देवी उर्फ छट्टी देवी की शादी ग्राम कोइरी पट्टी, थाना बघौचघाट निवासी गोवर्धन राजभर पुत्र भोला राजभर से हुआ था।
पति-पत्नी के विवाद को लेकर 12 दिसंबर 2020 को दोपहर 12 बजे पिता सुखारी राजभर व छोटे बहनोई नागेंद्र राजभर पुत्र स्वर्गीय केदार राजभर समझाने बुझाने के लिए गये। इस बीच गोवर्धन राजभर पुत्र भोला राजभर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर गोवर्धन राजभर पिता सुखारी राजभर के ऊपर पीछे से कुदाल से सिर के ऊपर वार कर दिये, जिससे पिता जमीन पर गिर गये।
उनके बीच बचाव करने पर बहनोई नागेंद्र राजभर पुत्र कंचन राजभर ग्राम डुमरावना पोस्ट बेलही थाना कटेया के कमर पर कुदाल के पासा से वार कर दिए, जिससे पिता व बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गए इलाज के लिए गोरखपुर अस्पताल ले गये।
इलाज के दौरान 13 दिसंबर 2020 को पिता सुखारी राजभर की मृत्यु हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) क्रिमिनल राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि हमलावर गोवर्धन राजभर को सजा दिलाने में पत्नी का बयान महत्वपूर्ण रहा है।
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