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Ghazipur News: भूमि हड़पने के मामले में सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं हुए अब्बास
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व्यापारी नेता अबू फखर खान की भूमि जबदस्ती हड़पने के मामले में मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी पेश नहीं हुए। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर तिथि तय की है।
अभियोजन के अनुसार 12 अगस्त 2023 को व्यापारी नेता अबू फखर खान ने मुख्तार अंसारी, पत्नी आफसा अंसारी, पुत्र मऊ विधायक अब्बास अंसारी, मुख्तार के साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद और अफरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
उन्होंने तहरीर में बताया था कि वर्ष 2012 में मुख्तार अंसारी ने जेल में बंद रहते हुए लखनऊ जेल बुलाया था। जहां पर डरा धमका कर होम्योपैथिक कॉलेज के सामने की भूमि को अपने नाम रजिस्ट्री करा ली थी।
आरोप लगाया था कि रजिस्ट्री के बदले दिए गए पैसे भी धमकाकर ब्लैंक चेक के जरिये वापस ले लिया था। इसी मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। सुनवाई के लिए न्यायालय ने एक दिसंबर की अगली तिथि तय की है।
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अभियोजन के अनुसार 12 अगस्त 2023 को व्यापारी नेता अबू फखर खान ने मुख्तार अंसारी, पत्नी आफसा अंसारी, पुत्र मऊ विधायक अब्बास अंसारी, मुख्तार के साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद और अफरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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उन्होंने तहरीर में बताया था कि वर्ष 2012 में मुख्तार अंसारी ने जेल में बंद रहते हुए लखनऊ जेल बुलाया था। जहां पर डरा धमका कर होम्योपैथिक कॉलेज के सामने की भूमि को अपने नाम रजिस्ट्री करा ली थी।
आरोप लगाया था कि रजिस्ट्री के बदले दिए गए पैसे भी धमकाकर ब्लैंक चेक के जरिये वापस ले लिया था। इसी मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। सुनवाई के लिए न्यायालय ने एक दिसंबर की अगली तिथि तय की है।