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Gonda News: युवक की हत्या में महिला को आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 09 May 2025 12:18 AM IST
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गोंडा। बभनान रेलवे स्टेशन परिसर में वर्ष 2009 में हुई दलित युवक की हत्या के मामले में दोषी महिला को बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के ग्राम भटहा जंगल टोला बलदेव पुरवा निवासी दलित अजय कुमार ने छपिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि आठ अगस्त 2009 को पूर्वाह्न 11 बजे वह अपने सगे भाई विजय कुमार, चाचा जगराम व गांव के भगेलू चौधरी के साथ बभनान रेलवे स्टेशन आए थे। सभी लोग स्टेशन पर लगे गुलमोहर के पेड़ के नीचे छाया में खड़े थे।
तभी ग्राम मवई हाल पता बभनान के आजाद नगर रामाश्रय काॅलोनी निवासी अमरेंद्र कुमार मिश्र अपनी मां विमला मिश्रा को साइकिल पर बैठाकर आ रहे थे। अमरेंद्र ने भाई विजय कुमार को साइकिल से ठोकर मार दी। विजय के नाराजगी जताने पर अमरेंद्र व उसकी मां जातिसूचक अपशब्द कहने लगीं।
मना करने पर विमला ने अमरेंद्र को पिस्टल देते हुए कहा कि इसे जान से मार दो। अमरेंद्र ने विजय के सीने में सटाकर गोली मार दी। विजय की मौत हो गई। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी मां-बेटे के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान साल 2011 में आरोपी अमरेंद्र कुमार मिश्र फरार हो गया तो उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। बृहस्पतिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सूर्य प्रकाश सिंह ने दोषी विमला मिश्रा को दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के ग्राम भटहा जंगल टोला बलदेव पुरवा निवासी दलित अजय कुमार ने छपिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि आठ अगस्त 2009 को पूर्वाह्न 11 बजे वह अपने सगे भाई विजय कुमार, चाचा जगराम व गांव के भगेलू चौधरी के साथ बभनान रेलवे स्टेशन आए थे। सभी लोग स्टेशन पर लगे गुलमोहर के पेड़ के नीचे छाया में खड़े थे।
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तभी ग्राम मवई हाल पता बभनान के आजाद नगर रामाश्रय काॅलोनी निवासी अमरेंद्र कुमार मिश्र अपनी मां विमला मिश्रा को साइकिल पर बैठाकर आ रहे थे। अमरेंद्र ने भाई विजय कुमार को साइकिल से ठोकर मार दी। विजय के नाराजगी जताने पर अमरेंद्र व उसकी मां जातिसूचक अपशब्द कहने लगीं।
मना करने पर विमला ने अमरेंद्र को पिस्टल देते हुए कहा कि इसे जान से मार दो। अमरेंद्र ने विजय के सीने में सटाकर गोली मार दी। विजय की मौत हो गई। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी मां-बेटे के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान साल 2011 में आरोपी अमरेंद्र कुमार मिश्र फरार हो गया तो उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। बृहस्पतिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सूर्य प्रकाश सिंह ने दोषी विमला मिश्रा को दंडित किया।