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Hamirpur News: अलग-अलग न्यायालयों में चोरी, अवैध शस्त्र मामलों में दोषियों को सुनाई गई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। जनपद के अलग अलग न्यायालयों में चोरी व अवैध शस्त्र के आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। सिविल जज निहारिका जायसवाल व बंदना गुप्ता की अदालत ने दोषियों को सजा के साथ आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई है।
थाना जरिया के गांव बरगवां निवासी मुन्नी लाल ने दो बाइकों की चोरी की थी। 18 जुलाई 2025 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए छह माह 15 दिन के साधारण कारावास की सजा के साथ 200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
बिवांर थाना क्षेत्र के ग्राम निवादा निवासी सज्जन सिंह व कमलेश सिंह उर्फ भुनुषा के विरुद्ध 12 नवंबर 2004 को पंजीकृत हुआ था। इसमें महिला के पति को कुल्हाड़ी से मारपीट करने और नगद रुपये व तोड़ियां गिरने के मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों ही आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। इसमें सज्जन को तीन माह 15 दिन के साधारण कारावास व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई और दूसरे कमलेश सिंह को नौ माह 10 दिन के साधारण कारावास व 500 रुपये जुर्माना लगाया है।
सुमेरपुर थाना क्षेत्र के लखनापुर निवासी अजय उर्फ दिलवर अनुरागी को चोरी के में छह माह 25 दिन के साधारण कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोषी के विरुद्ध तीन जुलाई 2025 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोप था कि अंग्रेजी शराब की दुकान की दीवार तोड़कर 2500 रुपये व बियर की कैन चोरी की थी।
राठ थाना क्षेत्र के बसेला गांव निवासी लालजी शर्मा को अवैध शस्त्र रखने के मामले में तीन माह 10 दिन के साधारण कारावास व 200 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। उक्त के खिलाफ 22 फरवरी 2014 को पंजीकृत किया गया।
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बिवांर थाना क्षेत्र के ग्राम निवादा निवासी सज्जन सिंह व कमलेश सिंह उर्फ भुनुषा के विरुद्ध 12 नवंबर 2004 को पंजीकृत हुआ था। इसमें महिला के पति को कुल्हाड़ी से मारपीट करने और नगद रुपये व तोड़ियां गिरने के मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों ही आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। इसमें सज्जन को तीन माह 15 दिन के साधारण कारावास व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई और दूसरे कमलेश सिंह को नौ माह 10 दिन के साधारण कारावास व 500 रुपये जुर्माना लगाया है।
सुमेरपुर थाना क्षेत्र के लखनापुर निवासी अजय उर्फ दिलवर अनुरागी को चोरी के में छह माह 25 दिन के साधारण कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोषी के विरुद्ध तीन जुलाई 2025 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोप था कि अंग्रेजी शराब की दुकान की दीवार तोड़कर 2500 रुपये व बियर की कैन चोरी की थी।
राठ थाना क्षेत्र के बसेला गांव निवासी लालजी शर्मा को अवैध शस्त्र रखने के मामले में तीन माह 10 दिन के साधारण कारावास व 200 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। उक्त के खिलाफ 22 फरवरी 2014 को पंजीकृत किया गया।
