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कोडीन कफ सिरप : 18 फर्म संचालकों के लाइसेंस निरस्त, दो के निलंबित
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-सहायक आयुक्त औषधि वाराणसी मंडल की ओर से की गई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
जौनपुर। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में शुक्रवार को जिले 18 फर्म संचालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, जबकि दो के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणसी मंडल के आदेश पर की गई है।
जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पाण्डेय ने बताया कि न्यू फेंसेडिल कफ सिरप एवं एस्कफ कफ सिरप की अवैध बिक्री को देखते हुए शहर कोतवाली थाने में इन फर्माें के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद संबंधित फर्म संचालकों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणासी मंडल वाराणसी से संस्तुति की थी। इसी संस्तुति पर कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एसोसिएट्स, गुप्ता ट्रेडिंग, शौकुष्य फार्मा, न्यू मिलन सुपर फार्मा, मिलन मेडिकल हॉल, चित्रांशी ब्रदर्स, नितेश मेडिकल एजेंसी, एके फार्मा, शिवम् मेडिकल एजेंसी, आकाश मेडिकल एजेंसी, मनीष मेडिकल एजेंसी, हर्ष मेडिकल एजेंसी, निगम मेडिकल एजेंसी, एस एन मेडिकल एजेंसी, श्री मेडिकल एजेंसी, श्री केदार मेडिकल एजेंसी, स्टार एंटरप्राइज, बद्रीनाथ फार्मेसी एंड सर्जिकल के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा मिलन मेडिकल एजेंसी और मिलन ड्रग सेंटर के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। दोनों फर्मों को 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही साक्ष्य सहित सूचना कार्यालय में प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।
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सात आरोपियों की अग्रिम जमानत निरस्त, गिरफ्तारी संभव
जौनपुर। कोडीन युक्त कप सिरप मामले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अग्रिम जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गय है। जिला जज सुशील कुमार शशि की कोर्ट में कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में शहर कोतवाली निवासी अरुण प्रकाश मौर्या, देवेश निगम, अनुप्रिया सिंह, सौरभ गुप्ता, मोहम्मद सलमान अंसारी, ओम प्रकाश मौर्या, संजीव चौरसिया ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका को शुक्रवार को निरस्त कर दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
जौनपुर। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में शुक्रवार को जिले 18 फर्म संचालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, जबकि दो के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणसी मंडल के आदेश पर की गई है।
जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पाण्डेय ने बताया कि न्यू फेंसेडिल कफ सिरप एवं एस्कफ कफ सिरप की अवैध बिक्री को देखते हुए शहर कोतवाली थाने में इन फर्माें के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद संबंधित फर्म संचालकों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणासी मंडल वाराणसी से संस्तुति की थी। इसी संस्तुति पर कार्रवाई की गई है।
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उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एसोसिएट्स, गुप्ता ट्रेडिंग, शौकुष्य फार्मा, न्यू मिलन सुपर फार्मा, मिलन मेडिकल हॉल, चित्रांशी ब्रदर्स, नितेश मेडिकल एजेंसी, एके फार्मा, शिवम् मेडिकल एजेंसी, आकाश मेडिकल एजेंसी, मनीष मेडिकल एजेंसी, हर्ष मेडिकल एजेंसी, निगम मेडिकल एजेंसी, एस एन मेडिकल एजेंसी, श्री मेडिकल एजेंसी, श्री केदार मेडिकल एजेंसी, स्टार एंटरप्राइज, बद्रीनाथ फार्मेसी एंड सर्जिकल के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा मिलन मेडिकल एजेंसी और मिलन ड्रग सेंटर के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। दोनों फर्मों को 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही साक्ष्य सहित सूचना कार्यालय में प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।
सात आरोपियों की अग्रिम जमानत निरस्त, गिरफ्तारी संभव
जौनपुर। कोडीन युक्त कप सिरप मामले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अग्रिम जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गय है। जिला जज सुशील कुमार शशि की कोर्ट में कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में शहर कोतवाली निवासी अरुण प्रकाश मौर्या, देवेश निगम, अनुप्रिया सिंह, सौरभ गुप्ता, मोहम्मद सलमान अंसारी, ओम प्रकाश मौर्या, संजीव चौरसिया ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका को शुक्रवार को निरस्त कर दिया।
