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Jaunpur News: जिले के लोग अपने घरों में ठहरा सकेंगे देसी-विदेशी मेहमान
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जौनपुर। जनपद में भी होम स्टे नीति 2025 लागू हो गई है। अब मकान मालिक पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराकर देसी-विदेशी मेहमानों को अपने घर में किराये पर ठहरा सकते हैं। लेकिन, मेहमानों को ठहराने के पहले उन्हें पर्यटन विभाग में निर्धारित मानक को पूरा करते हुए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
होम स्टे नीति अंतर्गत शहरी क्षेत्र में आवासीय इकाइयों में देसी/ विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नाश्ता, भोजन आदि उपलब्ध कराने की योजना है। मकान मालिक पास आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई कक्षों को किराये पर दे सकते हैं।
इसकी संख्या कम से कम एक तथा अधिकतम 6 होगी। यह योजना संपूर्ण ग्रामीण परिक्षेत्र पर भी लागू की गई है। योजना के तहत देसी-विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में आवास, भोजन सुविधा और ग्राम्य जीवन का अनुभव प्रदान किया जाना है। इसे लेकर एक दिन पहले डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने बैठक भी की। अब तक जनपद में शाहगंज और बदलापुर से एक-एक आवेदन भी आ चुके हैं। योजना के तहत यह अधिकार तभी मिल सकता है, जब आवासीय भवन के कम से कम एक और अधिकतम 6 कमरे (अधिकतम 12 शैय्या) को किराए दे सकते हैं। इसमें ‘’रूरल होमस्टे’’ में स्नानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। संवाद
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होम स्टे नीति अंतर्गत शहरी क्षेत्र में आवासीय इकाइयों में देसी/ विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नाश्ता, भोजन आदि उपलब्ध कराने की योजना है। मकान मालिक पास आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई कक्षों को किराये पर दे सकते हैं।
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इसकी संख्या कम से कम एक तथा अधिकतम 6 होगी। यह योजना संपूर्ण ग्रामीण परिक्षेत्र पर भी लागू की गई है। योजना के तहत देसी-विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में आवास, भोजन सुविधा और ग्राम्य जीवन का अनुभव प्रदान किया जाना है। इसे लेकर एक दिन पहले डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने बैठक भी की। अब तक जनपद में शाहगंज और बदलापुर से एक-एक आवेदन भी आ चुके हैं। योजना के तहत यह अधिकार तभी मिल सकता है, जब आवासीय भवन के कम से कम एक और अधिकतम 6 कमरे (अधिकतम 12 शैय्या) को किराए दे सकते हैं। इसमें ‘’रूरल होमस्टे’’ में स्नानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। संवाद