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Maharajganj News: अवैध लकड़ी कटान मामले में अभियुक्त को सजा

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Feb 2026 02:10 AM IST
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Accused sentenced in illegal logging case
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महराजगंज। जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटने के एक पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है।
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न्यायालय ने अभियुक्त माधव निवासी अचल गढ़ टांगिया, थाना पुरन्दरपुर, जनपद महराजगंज को प्रत्येक जेल में बिताई गई अवधि एवं एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला वर्ष 2000 का है। उस समय वन विभाग की ओर से थाना पुरन्दरपुर क्षेत्र अंतर्गत जंगल में अवैध रूप से लकड़ी काटे जाने की सूचना पर कार्रवाई की गई थी।
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जांच के दौरान अभियुक्त माधव को जंगल से अवैध लकड़ी काटते हुए पकड़ा गया था। वन विभाग द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप सिद्ध मानते हुए उसे दोषी ठहराया। संवाद
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