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Maharajganj News: छह को एक दिन की सजा सुनाई
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 08 Jul 2025 01:04 AM IST
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने सोमवार को मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने के तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई की। छह दोष सिद्ध अभियुक्तों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा सुनाई है।
पहला मामला वर्ष 1998 का है। इसमें आरोपी घिसियावन और इंद्रावती निवासी थाना फरेंदा पिपरामौनी पर मारपीट व गाली-गलौज समेत धमकी देने का आरोप था। मामले में स्थानीय पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों अभियुक्तों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है।
वहीं दूसरा मामला वर्ष 1994 का है। इसमें आरोपी भगहू, राजू और अनरजीत निवासी थाना पुरंदरपुर तिनकोनिया पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप था। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। न्यायालय के सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों को एक-एक दिन का न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 1000-1000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
तीसरा मामला वर्ष 2002 का है। इसमें आरोपी रामसुभग निवासी थाना बृजमनगंज बरडाड टाेला मधुजोत पर मारपीट गालीगलौज और धमकी देने का आरोप था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस पंजीकृत किया था। संवाद
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पहला मामला वर्ष 1998 का है। इसमें आरोपी घिसियावन और इंद्रावती निवासी थाना फरेंदा पिपरामौनी पर मारपीट व गाली-गलौज समेत धमकी देने का आरोप था। मामले में स्थानीय पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों अभियुक्तों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है।
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वहीं दूसरा मामला वर्ष 1994 का है। इसमें आरोपी भगहू, राजू और अनरजीत निवासी थाना पुरंदरपुर तिनकोनिया पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप था। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। न्यायालय के सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों को एक-एक दिन का न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 1000-1000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
तीसरा मामला वर्ष 2002 का है। इसमें आरोपी रामसुभग निवासी थाना बृजमनगंज बरडाड टाेला मधुजोत पर मारपीट गालीगलौज और धमकी देने का आरोप था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस पंजीकृत किया था। संवाद