{"_id":"6adcee10119569624904a740","slug":"three-year-prison-sentence-for-person-convicted-of-axe-attack-mahoba-news-c-225-1-sknp1044-129959-2026-10-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mahoba News: कुल्हाड़ी से हमले के दोषी को तीन वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mahoba News: कुल्हाड़ी से हमले के दोषी को तीन वर्ष का कारावास
विज्ञापन
महोबा। युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल किए जाने के तीन साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी राहुल को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
थाना महोबकंठ के काशीपुरा गांव निवासी महेश अहिरवार ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 24 जून 2023 की रात वह परिवार समेत घर पर था। रात करीब साढ़े नौ बजे गांव का राहुल आया और कहने लगा कि उसके साथ मछली पकड़ने चलो। भरोसे में आकर वह राहुल के साथ नदी के पास पहुंचा तभी राहुल ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। बाद में आरोपी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए चला गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
मारपीट में दोषी को छह माह की सजा
मारपीट के नौ साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तेंद्र पाल ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी रामेश्वर को छह माह के कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोतवाली क्षेत्र के मामना गांव निवासी हरनारायण ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 14 मार्च 2017 की शाम वह किराना दुकान पर पान मसाला खा रहा था। इसके बाद वह साथियों के साथ होली खेलने लगा तभी रामेश्वर ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गांव में घूमने से मना किया। विरोध करने पर रामेश्वर ने डंडे से हमला कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
थाना महोबकंठ के काशीपुरा गांव निवासी महेश अहिरवार ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 24 जून 2023 की रात वह परिवार समेत घर पर था। रात करीब साढ़े नौ बजे गांव का राहुल आया और कहने लगा कि उसके साथ मछली पकड़ने चलो। भरोसे में आकर वह राहुल के साथ नदी के पास पहुंचा तभी राहुल ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। बाद में आरोपी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए चला गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
विज्ञापन
मारपीट में दोषी को छह माह की सजा
मारपीट के नौ साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तेंद्र पाल ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी रामेश्वर को छह माह के कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोतवाली क्षेत्र के मामना गांव निवासी हरनारायण ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 14 मार्च 2017 की शाम वह किराना दुकान पर पान मसाला खा रहा था। इसके बाद वह साथियों के साथ होली खेलने लगा तभी रामेश्वर ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गांव में घूमने से मना किया। विरोध करने पर रामेश्वर ने डंडे से हमला कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
विज्ञापन